हरियाणा सरकार ने राज्य के पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने फैसला किया है कि अब प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों के आश्रितों को भी कैशलेस मेडिकल पॉलिसी की सुविधा मिल सकेगी। इस योजना के तहत लगभग 1.24 लाख पेंशनभोगियों के आश्रित लाभान्वित होंगे।
योजना की मुख्य विशेषताएं
इस नई स्वास्थ्य योजना की प्रमुख बातों को निम्नलिखित तालिका में समझा जा सकता है:
आवेदन प्रक्रिया और तकनीकी व्यवस्था
इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा एक विशेष ‘आश्रित मॉड्यूल’ विकसित किया गया है। पेंशनभोगियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपने परिचयपत्र का उपयोग कर ई-पेंशन सिस्टम में लॉगइन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित कार्यालय प्रमुख, विभाग प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए थे।
कार्यान्वयन की चरणबद्ध योजना
यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में उन पेंशनभोगियों को शामिल किया जाएगा जो पहली बार राज्य के ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे चरण में बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को भी इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। आश्रितों के लिए बनने वाले कार्ड को आयुष्मान भारत योजना के साथ साझा किया जाएगा, जिससे एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा सके।
इस निर्णय से हरियाणा के रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी और उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।
