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    Home»पंजाब»Punjab News: NGT ने पंजाब में 85 रेत खदानों में खनन पर रोक लगाई
    पंजाब

    Punjab News: NGT ने पंजाब में 85 रेत खदानों में खनन पर रोक लगाई

    श्वेता चौहानBy श्वेता चौहानFebruary 16, 2026No Comments2 Mins Read
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    Punjab News: गुरदासपुर जिले के गांव गहलारी की पंचायत की याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने राज्य भर में सभी 85 जगहों पर माइनिंग पर रोक लगा दी है। नई दिल्ली स्थित NGT की मुख्य बेंच ने ये आदेश जारी किए हैं।

    यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। यह आदेश गांव वालों के लिए बहुत अहम है। पिछले साल (अगस्त और सितंबर 2025) पंजाब के कई इलाकों में आई भयानक बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर ज़मीनें बर्बाद हो गई थीं।

    गांव वालों का मानना ​​है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा गैर-कानूनी माइनिंग की वजह से नदी के किनारे कमजोर हो गए थे, जिसकी वजह से बाढ़ में भारी तबाही हुई। इस बीच, माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी ने कहा कि डिपार्टमेंट इस मामले में NGT के लिखे हुए आदेशों को अच्छी तरह पढ़ने और समझने के बाद ही कोई टिप्पणी करेगा। दूसरी ओर, गांव वालों ने NGT द्वारा जारी आदेशों की तारीफ की।

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    इन जगहों की पहचान पंजाब वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल की थी। यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। आपको बता दें कि NGT एक कानूनी न्यायिक संस्था है, जो पर्यावरण सुरक्षा और जंगल बचाने पर ध्यान देती है।

    गहलारी गांव की पंचायत के वकील ने दलील दी थी कि चूंकि ड्रेजिंग और डीसिल्टिंग का काम कमर्शियल मकसद के लिए था, इसलिए ज़रूरी पर्यावरण मंज़ूरी की ज़रूरत थी। यह भी दलील दी गई कि गांव निचले इलाके में है और अगर कचरा हटाया जाता है, तो इससे “गांव वालों की ज़मीन पर बुरा असर पड़ेगा”। NGT ने फैसला सुनाया, “हालांकि टेंडर का काम आगे बढ़ेगा, लेकिन डीसिल्टिंग का काम शुरू नहीं होगा।” वकील ने पर्यावरण के नियमों के पालन से जुड़ा मुद्दा भी उठाया था।

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