Punjab News: पंजाब के खान एवं भू-विज्ञान मंत्री, वरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में अवैध खनन के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। उन्होंने बताया कि पठानकोट, कपूरथला और श्री आनंदपुर साहिब में चार अलग-अलग जगहों पर की गई छापेमारी के दौरान, अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली भारी मात्रा में मशीनरी और वाहन जब्त किए गए। इस कार्रवाई के दौरान, एक स्टोन क्रशर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पठानकोट जिले के गांव जसवां में देर रात की गई एक कार्रवाई के दौरान, विभाग ने एक पोकलेन मशीन और एक टिपर ट्रक जब्त किया। इस ट्रक पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था और इसमें लगभग 400 क्यूबिक फीट बजरी लदी हुई थी।
उन्होंने बताया कि गांव जसवां के क्रशर ज़ोन में निरीक्षण के दौरान, ज़िला खनन विभाग की टीमों को ‘त्रेहान स्टोन क्रशर’ पर एक पीले रंग की पोकलेन मशीन (मॉडल R215L, CR नंबर N635D01027) और बिना रजिस्ट्रेशन वाला एक टिपर ट्रक (चेसिस नंबर MAT 569054 TAD 12679) मिला; ट्रक में लगभग 400 क्यूबिक फीट बजरी लदी हुई थी।
पुलिस ने पोकलेन मशीन और बजरी से लदे टिपर ट्रक को अपने कब्ज़े में ले लिया है। तारागढ़ पुलिस स्टेशन में ‘माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957’ की धारा 21(1) के साथ-साथ ‘भारतीय न्याय संहिता (BNS)’ की धाराओं 303(2) और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ‘त्रेहान स्टोन क्रशर’ को पहले ही कार्यकारी अभियंता (ड्रेनेज-सह-खनन एवं भूविज्ञान) द्वारा 22 मई, 2026 के पत्र संख्या 5243 के माध्यम से निलंबित कर दिया गया था।
इसके बावजूद, जनरेटर की मदद से क्रशर चलाया जा रहा था और खनिज सामग्री बेची जा रही थी। क्रशर का मालिक जनता को यह कहकर गुमराह कर रहा था कि यह इकाई सरकारी मंजूरी से चल रही है। उन्होंने आगे बताया कि विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, यह स्टोन क्रशर खजान सिंह के बेटे नवजोत सिंह के नाम पर पंजीकृत है, जो पठानकोट जिले के शाहपुरकंडी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मनवाल बाग का निवासी है।
कपूरथला जिले में एक अलग कार्रवाई के दौरान, खनन विभाग के फ्लाइंग स्क्वॉड ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गांव खिजरपुर में छापा मारा। इस कार्रवाई में, उन्होंने छह टिपर ट्रक, एक पोकलेन मशीन और एक ट्रैक्टर जब्त किया, जिनका इस्तेमाल अवैध खनन गतिविधियों में किया जा रहा था। जब्त किए गए दो टिपर ट्रकों में से प्रत्येक में लगभग 800 क्यूबिक फीट रेत लदी हुई थी। इस संबंध में, जालंधर के लम्मा पिंड निवासी माइकल और पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ तलवंडी चौधरियान पुलिस स्टेशन में ‘माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट’ की धारा 21(1) के तहत FIR दर्ज की गई है।
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इसी तरह, अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पिछले दो दिनों में श्री आनंदपुर साहिब जिले के गांव स्वारा में छापे मारे गए। पहली घटना में, 16 अक्टूबर, 2026 को अवैध खनन में शामिल एक जमीन मालिक के खिलाफ FIR (संख्या 152) दर्ज की गई। दूसरी घटना में, जमीन मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और अवैध खनन में इस्तेमाल की गई नारंगी रंग की ‘टाटा हिताची AX 110I’ पोकलेन मशीन को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया गया है। खान एवं भू-विज्ञान मंत्री, श्री वरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार अवैध खनन को रोकने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है।
उन्होंने कहा कि खनन विभाग, पुलिस के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है ताकि अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाया जा सके और दोषियों को न्याय के दायरे में लाया जा सके। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि सरकारी खजाने को होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने के लिए कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि खनन कार्य निर्धारित नियमों और कानूनों के अनुसार ही किए जाएं।
