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    Home»Breaking News»प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई से इनकार
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    प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई से इनकार

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारFebruary 6, 2026No Comments1 Min Read
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    Supreme Court
    Supreme Court: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई से इनकार

    Supreme Court On Jan Suraj Party, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जो पीके के लिए बड़ा झटका है। प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए राज्य में दोबारा इलेक्शन करवाने की मांग की थी।

    आचार संहिता के सीधे उल्लंघन का आरोप

    जन सुराज पार्टी का आरोप है कि सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के मकसद से कल्याणकारी योजना का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने आज याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इलेक्शन की तारीखों की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे गए जो आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है।

    यह भी पढ़ें: Supreme Court: अवारा कुत्तों के मामले में मुख्य सचिवों को सशरीर पेश होना होगा

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    अंकित कुमार

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