हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से छोटे कद के व्यक्तियों के लिए “बौना भत्ता योजना” चला रही है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से बौने व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहयोग देना और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है। सिरसा जिले में वर्तमान समय में सात व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
सरकार द्वारा संचालित यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है, जिन्हें शारीरिक सीमाओं के कारण रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मासिक आर्थिक सहायता से लाभार्थी अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है तथा वह पिछले कम से कम एक वर्ष से राज्य में रह रहा हो। इसके साथ ही सिविल सर्जन द्वारा जारी बौनेपन का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। निर्धारित मानकों के अनुसार पुरुष की लंबाई तीन फीट आठ इंच से कम और महिला की लंबाई तीन फीट तीन इंच से कम होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। आवेदक को आवेदन फॉर्म भरकर सभी आवश्यक और सत्यापित दस्तावेज संलग्न कर संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होता है। आवेदन पत्र जमा होने के बाद लगभग 60 दिनों के भीतर उसे स्वीकृत कर दिया जाता है। आवेदन के साथ राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही यह योजना छोटे कद के व्यक्तियों के लिए आर्थिक संबल का माध्यम बन रही है और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है।


