एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
Supreme Court, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या एसआईआर नियमों से हटकर हो सकती है। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा, वोटर लिस्ट की जांच करना न्यायसंगत और सही है।
कोर्ट को इस प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। द्विवेदी ने आगे कहा कि कुछ एसआईआर और नेताओं के कहने पर हर मामले की जांच नहीं हो सकती। बिहार में जिन 66 लाख लोगों के नाम हटे हैं, उनमें से किसी ने कोर्ट में शिकायत नहीं की। आजकल एसआईआर को गाली देकर चुनाव जीतना फैशन बन गया है।
चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की विशेष जांच करने का अधिकार
कानून (Representation of People Act, 1950) के तहत चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की विशेष जांच करने का अधिकार है। एसआईआर कैसे किया जाए, यह आयोग तय कर सकता है। बिहार में करीब 20 साल से ऐसी जांच नहीं हुई थी। जनसंख्या बदलाव, शहरों में पलायन बढ़ा है। इसलिए वोटर लिस्ट अपडेट जरूरी थी।
चुनाव आयोग का मकसद यह देखना था कि कोई व्यक्ति नागरिक है या अवैध प्रवासी
2003 में नागरिकता कानून में बदलाव हुआ था। अब नागरिकता साबित करने के नियम सख्त हुए हैं। घर-घर जाकर जांच हुई। 5 करोड़ एसएमएस भेजे गए। 76% वोटरों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया। बाकी लोगों से 11 प्रकार के दस्तावेज लिए गए। चुनाव आयोग का मकसद संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत यह देखना था कि कोई व्यक्ति नागरिक है या अवैध प्रवासी। कहीं माता-पिता अवैध प्रवासी तो नहीं।
प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष
सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, चाहे चुनाव आयोग की व्याख्या मान भी ली जाए फिर भी जब एसआईआर से नागरिकों के अधिकारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं तो प्रक्रिया कम से कम उतनी पारदर्शी क्यों न हो। जितनी सामान्य पुनरीक्षण में होती है।
मतदाता सूची में बदलाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में यह अपेक्षा की जाती है कि अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। जस्टिस बागची ने कहा, कोई भी शक्ति पूरी तरह अनियंत्रित नहीं हो सकती। इस पर द्विवेदी ने सहमति जताई।
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