Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त रुख के बाद कनीपला राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत टीजीटी हिंदी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर मामले में की गई है, जिसमें आरोपी शिक्षक के खिलाफ पहले ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जा चुका था।
यह मामला बुधवार को लाडवा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सामने आया, जब पीड़ित छात्रा के परिजनों ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत रखी। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी कनीपला जीएसएसएस स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती है और उसी स्कूल के एक शिक्षक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दी गई थी, जिसके बाद 19 दिसंबर को आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद लंबे समय तक उसे सेवा से निलंबित नहीं किया गया, जिससे परिजनों में भारी नाराजगी थी। इसी कारण परिजन जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी बात लेकर मुख्यमंत्री के सामने पहुंचे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जनसंवाद के दौरान ही पंचकूला स्थित वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर बात की और आरोपी शिक्षक को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश के तुरंत बाद हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से संबंधित टीजीटी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया।
निलंबन आदेश के अनुसार, आरोपी शिक्षक का मुख्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुरुक्षेत्र निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान वह बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा और नियमानुसार उसे भत्ते दिए जाएंगे।
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि छात्रों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

