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    Home»Breaking News»अमिताभ बच्चन की पोती की याचिका पर कोर्ट की टिप्पणी- यूट्यूब नहीं फैलाए गलत जानकारी
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    अमिताभ बच्चन की पोती की याचिका पर कोर्ट की टिप्पणी- यूट्यूब नहीं फैलाए गलत जानकारी

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाApril 20, 2023No Comments3 Mins Read
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    दिल्ली : बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की पोती और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. आराध्या ने उनके बारे में यूट्यूब पर फेंक खबर प्रसारित करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली है. आराध्या ने उनके स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित फर्जी ख़बर की रिपोर्टिंग के लिए यूट्यूब टैब्लॉइड के खिलाफ याचिका दायर करते हुए इस तरह की रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग की है. 

    मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने चैनल से कहा कि इस तरह के मामले से निपटने के लिए आपके पास नीति क्यों नहीं है. अदालत ने यूट्यूब चैनल की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि आप सिर्फ जानकारी देने की सुविधा दे रहे हैं और आपको इसकी सच्चाई से कोई मतलब नहीं है. कोर्ट ने चैनल के वकील से आगे कहा, क्या आपको इससे लाभ नहीं हो रहा है. क्या आप लोगों को फ़्री में अपलोड करने दे रहे हैं? कोर्ट ने कहा, ये मानहानि का मामला नहीं है, ये गलत सूचना प्रसारित करने का मामला है. यूट्यूब एक फायदा लेने वाला प्लेटफॉर्म है और अगर आप इससे फायदा ले रहे हैं तो आप पर सामाजिक जिम्मेदारी भी है. कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब की जीरो टॉलरेंस नीति में गड़बड़ है.

    आराध्या की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों के नियम 3(1)बी(3) का हवाला देते हुए कहा कि ये नियम बिचौलियों की ओर से बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री के संबंध में समुचित सावधानी बरतने का प्रावधान करता है. इस पर कोर्ट ने पूछा, सवाल ये है कि हम क्या उचित प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब कह रहा है कि हमें इन सब बातों की जानकारी नहीं है. यूट्यूब का कर्तव्य है कि आप नए नियमों के अनुरूप अपनी नीति में संशोधन करें. कोर्ट ने दयान कृष्णन से पूछा कि आप आज क्या चाहते हैं ?

    मामले में आदेश सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि, आराध्या बच्चन के मामले के तथ्यों से पता चलता है कि वादी को 11 साल की छोटी उम्र में ही उन बातों से गुजरना पड़ता है जिनका उल्लेख मुकदमे में किया गया है. कोर्ट ने कहा कि वादी की शिकायत यह है कि वो मुंबई के एक स्कूल में पढ़ने वाली एक स्वस्थ स्कूली बच्ची हैं, लेकिन कुछ दुष्ट लोग केवल प्रचार के लिए कुछ समय से यूट्यूब पर यह कहते हुए वीडियो प्रसारित कर रहे हैं कि वादी गंभीर रूप से बीमार है. यहां तक ​​कि एक वीडियो में तो यो तक दावा किया गया कि वो अब नहीं रही.

    द भारत ख़बर डॉट कॉम

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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