अब आधार कार्ड (Aadhaar card) को जन्मतिथि (Date of Birth) के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह पहचान पत्र के तौर पर मान्य रहेगा। इसको लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI ) ने निर्देश जारी किया है।
UIDAI ने अपने निर्देशों में साफ किया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान और पते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। आधार उम्र का कानूनी प्रमाण नहीं। आधार का मुख्य काम किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना है।
वहीं जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की मार्कशीट (SSLC), पासपोर्ट, सरकारी अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना होगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ये जानकारी आधार यूजर्स एजेंसी (AUA) और ई-केवाईसी यूजर्स एजेंसियों (KUA) को भेजे क लेटर में दी है।
