Gurugram Land Scam, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है।अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर बेल दी है। रॉबर्ट बुधवार को स्वयं कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद उन्हें नियमित प्रक्रिया के तहत बेल दी गई। कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट में पेश होकर जमानत लेना सामान्य प्रक्रिया है।
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17 जुलाई 2025 को दाखिल किया था आरोप-पत्र
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिकोहपुर लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले की जांच कर रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल 17 जुलाई को इस मामले में रॉबर्ट सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था। पिछली सुनवाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रॉबर्ट वाड्रा को किसी तरह अंतरिम राहत नहीं दी थी। इसके बजाय हाई कोर्ट ने उन्हें लोअर कोर्ट में पेश होने को कहा था।
2 अगस्त 2025 को जारी किए थे प्री-समन
्नरॉबर्ट वाड्रा के वकील ने मामले की सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा था कि ईडी द्वारा दाखिल आरोप-पत्र (चार्जशीट) पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने 2 अगस्त 2025 को रॉबर्ट वाड्रा व अन्य 9 आरोपियों को प्री-समन जारी किए थे।
लैंड डील में वित्तीय अनियमितताए
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि शिकोहपुर लैंड डील में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और इसी से जुड़े लेन-देन की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से की जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब केस की अगली सुनवाई होगी।
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