कहा- नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता पाने के हकदार नहीं होंगे अवैध प्रवासी, नया नियम लागू
Illegal Migrants, (द भारत ख़बर), कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को कोर्ट की बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपेगी। यह जानकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को दी। नया नियम 20 मई से लागू हो गया है। शुभेंदु ने कहा कि इस बारे में पुलिस कमिश्नर और रेलवे सुरक्षा बल को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए नियम के मुताबिक, जो लोग अवैध प्रवासी पाए जाएंगे और नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता पाने के हकदार नहीं होंगे।
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