New Toll pass: केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए एक नई रियायती वार्षिक टोल पास योजना शुरू की है। ये नए नियम 1 नवंबर, 2026 से लागू होंगे। इसके तहत, टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर पात्र निवासी 1,500 रुपये या 3,000 रुपये में वार्षिक पास ले सकेंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए इन बदलावों की घोषणा की। ये बदलाव ‘नेशनल हाईवे फीस (दरों का निर्धारण और संग्रह) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026’ के तहत किए गए हैं, जो 2008 में लागू मौजूदा नियमों को अपडेट करते हैं। इस योजना का उद्देश्य नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास रहने वाले पात्र निवासियों को रियायती टोल दरें उपलब्ध कराना है।
नए टोल पास के लिए कौन पात्र है?
संशोधित नियमों के अनुसार, नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिक इस रियायती वार्षिक पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा केवल उन पात्र गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध होगी, जिनमें वैध और काम करने वाला फास्टैग (FASTag) लगा हो। वाहन मालिकों को संशोधित नियमों में बताई गई शर्तों को भी पूरा करना होगा। यह पास उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
सालाना टोल पास की कीमत कितनी होगी?
सरकार ने दो तरह के सालाना शुल्क तय किए हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि टोल प्लाजा नगर निगम या स्थानीय कस्बे की सीमा के अंदर है या बाहर।
- नगर निगम या स्थानीय कस्बे की सीमा के बाहर स्थित टोल प्लाजा के पास रहने वाले वाहन मालिकों को हर साल 1,500 रुपये देने होंगे।
- नगर निगम या स्थानीय कस्बे की सीमा के अंदर स्थित टोल प्लाजा के लिए, सालाना पास की कीमत 3,000 रुपये होगी।
ये संशोधित शुल्क 1 नवंबर, 2026 से लागू होंगे, जो अधिसूचना में दी गई पात्रता शर्तों और अन्य नियमों के अधीन होंगे।
यह योजना कहां लागू नहीं होगी?
सरकार ने रियायती लोकल पास मिलने को लेकर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। यह सुविधा उन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध नहीं होगी, जहां ‘क्लोज्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम’ लागू है। इसके अलावा, अगर किसी जगह पर सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, तो वहां के वाहन मालिक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इन पाबंदियों का मतलब यह है कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हर निवासी को अपने आप सालाना पास नहीं मिल जाएगा।
वाहन मालिकों को क्या पता होना चाहिए?
जो निवासी नियमित रूप से पास के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से गुजरते हैं, उन्हें यह जांच लेना चाहिए कि उनके वाहन और संबंधित टोल प्लाजा पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। नए नियमों के तहत एक मुख्य शर्त यह है कि वाहन के लिए एक वैध और चालू ‘फास्टैग’ (FASTag) होना चाहिए, जो गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत हो।
यह सालाना पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा जिसके लिए इसे लिया गया है, इसे पूरे देश के सभी टोल प्लाजा पर चलने वाले पास के रूप में न समझें। नए प्रावधान 1 नवंबर, 2026 से लागू होंगे, जिससे पात्र स्थानीय वाहन मालिकों को निर्धारित शर्तों के अधीन रियायती वार्षिक टोल पास का उपयोग करने का विकल्प मिलेगा।

