सिरसा। हरियाणा के सिरसा शहर में नगर परिषद की टीम ने नक्शा उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को हिसार रोड स्थित खन्ना कॉलोनी में 10 दुकानों को सील कर दिया। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए की गई, जिसके तहत उन दुकानों पर कार्यवाही की गई जहां नियमों के विपरीत निर्माण कार्य किया गया था।
नोटिस के बावजूद नहीं मानी दुकानदारों ने बात
कार्रवाई से पहले नगर परिषद की ओर से संबंधित दुकानदारों को समय दिया गया था और उन्हें नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी, ताकि वे अपना सामान सुरक्षित निकाल सकें। हालांकि, दुकानदारों की ओर से नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद ही यह सीलिंग अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध भी जताया, लेकिन नियमों के मद्देनजर अधिकारियों ने अपना कार्य जारी रखा।
मामले की पृष्ठभूमि और कोर्ट का आदेश
जानकारी के अनुसार, बस स्टैंड से सटे हिसार रोड के खन्ना कॉलोनी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने एक सोसाइटी बनाकर पूरे प्लॉट को 55 छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया था। इन प्लॉटों का आकार मात्र 33 से 50 वर्ग गज रखा गया और गलियों को भी अत्यधिक संकरी बनाया गया। इस दौरान बीच में से एक सड़क भी निकाली गई ताकि एक बाजार का विकास किया जा सके। इस पूरे विकास को नगर परिषद द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं बनाया गया था।
इसके बाद एक स्थानीय अधिवक्ता ने नगर परिषद में इस अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए और कोर्ट के नोटिस के अनुपालन में नगर परिषद की इंजीनियरिंग टीम ने यह सीलिंग अभियान चलाया।
नगर परिषद ने बताई पूरी प्रक्रिया
नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर राहुल ने बताया कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के तहत की गई है और नियमों का पालन सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र के लिए रिहायशी रजिस्ट्री के अनुसार केवल 33 गज के नक्शे को ही मंजूरी दी गई थी, जिसका उल्लंघन किया गया।
वहीं, नगर परिषद के एक अन्य जेई प्रवेश कौशिक ने बताया कि नक्शा उल्लंघन के मामले में सिरसा में अब तक 20 से अधिक भवनों को सील किया जा चुका है, जो दर्शाता है कि नगर निगम इस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।
