
AK-47 Recovered Jammu and Kashmir (द भारत ख़बर), श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में डॉक्टर अदील अहमद के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई है। अदील अहमद अनंतनाग के रहने वाले हैं। वे 24 अक्टूबर 2024 तक GMC अनंतनाग में कार्यरत थे।
फिलहाल पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज कर डॉक्टर को हिरासत लिया है और पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर के पास से इस तरह के हथियार की बरामदगी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता मानी जा सकती है।
क्या है बिना लाइसेंस हथियार रखने पर सजा का प्रावधान
इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद रखना, खरीदना, बेचना या बनाना पूरी तरह से अवैध और दंडनीय है। इस कानून के उल्लंघन पर जेल और/या जुर्माने की सजा हो सकती है। यदि जांच में हथियार किसी आतंकवादी/अवैध गतिविधि या संगठन से जुड़ा पाया गया तो UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967) के तहत केस दर्ज होता है।
ये भी पढ़ें: J&K Encounter: कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम, सेना ने ढेर किए 2 आतंकी
