Author: प्रमोद रिसालिया
प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते घोषणा करते हुए कहा था कि अब राजधानी में केवल उन लोगों को ही फ्री बिजली सब्सिडी मिलेगी,…
वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के निरीक्षण से जुड़े मामले में वाराणसी की एक अदालत आज अपना अहम फैसला सुनाएगी.अदालत ने इस…
नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना काल के बाद खुले स्कूलों के लिए इस बार भीषण गर्मी ने बच्चों के लिए चिंता पैदा की हुई है. भयंकर…
सांकेतिक तस्वीरनई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी से अभी छुटकारा भी नही मिला और इस बीच एक नई बीमारी को लेकर दहशत फैल गई है. फूड पॉइजनिंग…
नई दिल्ली: मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) को अपराध बनाने के मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में…
नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सीवेज ओवरफ़्लो की समस्या से निजात पाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. दिल्ली जल बोर्ड की ओर…
नई दिल्ली: अभिनेत्री जैकलीन फ़र्नांडिस ने बुधवार को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक याचिका दायर कर आइफ़ा अवार्ड समेत कई कामों के लिए 15 दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी है.फ़र्नांडिस के वकील अजीत सिंह के मुताबिक कई कामों के चलते जैकलीन फर्नांडिस को यूएई के अबू धाबी, नेपाल और फ़्रांस जाने की ज़रूरत है. उन वजहों में से एक आइफ़ा अवार्ड भी है.आपको बता दें कि जैकलीन फ़र्नांडिस भारत की नहीं, श्रीलंका की नागरिक हैं और 2009 से भारत में रहकर बॉलीवुड के लिए काम कर रही हैं.याचिका में कहा गया है- प्रवर्तन निदेशालय ने मौजूदा मामले में जो चार्जशीट दाख़िल की है, उसमें जैकलीन का नाम अभियुक्त के रूप में दर्ज नहीं है. फिर भी बिना कोई ख़ास वजह बताए ईडी ने आवेदक का पासपोर्ट जब्त कर लिया.इसमें आगे कहा गया कि जैकलीन चूँकि जानी मानी अभिनेत्री हैं, इसलिए उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए विदेश जाना ज़रूरी होता है. ग़ौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जैकलीन फ़र्नांडिस पर मामला दर्ज किया गया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की.इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इस पर फिर से समीक्षा ना हो. कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह की धारा 124-A में कोई नया केस नहीं दर्ज हो.इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर रोक लगा दी है. राजद्रोह में बंद लोग जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा है कि नई FIR होती है तो वह कोर्ट जा सकते हैं. इसका निपटारा जल्द से जल्द कोर्ट करें. चीफ जस्टीस ने कहा है कि केंद्र सरकार कानून पर पुनर्विचार करेगी. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो. कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह की धारा 124-A में कोई नया केस नहीं दर्ज हो.राहुल गांधी ने क्या कहा?कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं. राजद्रोह क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी राय रखी है. राहुल गांधी ने लिखा है- सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं. सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं. सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहठ है. डरो मत! सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं।सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं।सच सुनना राजधर्म है,सच कुचलना राजहठ है।डरो…
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं को राज्य सरकार का साथ देने के लिए कहा, क्योंकि उनकी सरकार भर्ती…
चंडीगढ़: लाहन से बनाई जाने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए आबकारी टीमों ने मंगलवार तड़के सुबह लुधियाना जिले के बेट इलाके में छापेमारी करके…