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    Home»हरियाणा»3 व 4 जून को हिसार एयरपोर्ट एवं आसपास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
    हरियाणा

    3 व 4 जून को हिसार एयरपोर्ट एवं आसपास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाJune 3, 2026No Comments1 Min Read
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    हिसार, 02 जून।
    जिलाधीश महेन्द्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए हिसार एयरपोर्ट तथा उसके आसपास के क्षेत्र में 3 व 4 जून 2026 तक मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन आदि) के संचालन एवं उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
    जिलाधीश महेंद्र पाल ने एयरपोर्ट क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके को ड्रोन नियम, 2025 के तहत रेड जोन घोषित किया है। जारी आदेशानुसार 3 व 4 जून 2026 तक हिसार एयरपोर्ट तथा आसपास के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन अथवा अन्य मानव रहित हवाई वाहन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी संभावित खतरे की रोकथाम के उद्देश्य से जारी किया गया है। जिलाधीश ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित अवधि के दौरान ड्रोन संचालन से संबंधित प्रतिबंधों का पालन करें तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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