अब 180 दिन पूरे होने से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, आॅनलाइन अपील का भी आॅप्शन
Foreigners Registration Rules, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश में 180 दिन से अधिक रहने वाले विदेशियों के लिए नियम बदल दिए हैं। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स, 2025 के तहत संशोधन किए हैं। नए नियमों के अनुसार तय सीमा से अधिक समय तक रहने की योजना बनाने वाले विदेशी नागरिकों को अब पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही विदेशी माता-पिता से भारत में जन्म लेने वाले बच्चों से जुड़े कुछ मामलों में राहत भी दी गई है।
रहने के 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे
नए नियमों के मुताबिक विदेशी नागरिक अब भारत में उसके रहने के 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। साथ ही आॅनलाइन अपील का आॅप्शन भी कर सकेंगे। पहले भारत में 180 दिन पूरे होने के बाद विदेशी नागरिकों को 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता था। सरकार ने यह भी कहा है कि तय समय निकलने के बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा।
आॅनलाइन अपील का प्रावधान जोड़ा गया
पहली बार आॅनलाइन अपील की व्यवस्था जोड़ी गई है। किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति अब ब्यूरो आॅफ इमिग्रेशन के आयुक्त के पास आॅनलाइन अपील कर सकेगा। आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी। आयुक्त को संबंधित पक्ष की सुनवाई के बाद फैसला देना होगा। 60 दिन के भीतर मामले का निपटारा करने की कोशिश करना होगा।
बच्चों की नागरिकता से जुड़े नियम भी बदले
अगर माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है, तो बच्चे पर विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन वाले नियम लागू नहीं होंगे। वहीं, भारत में रह रहा कोई बच्चा किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है, तो उसके माता-पिता को 30 दिन के भीतर इसकी जानकारी रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी। इसके अलावा कुछ मामलों में सूचना देने की समय-सीमा 24 घंटे तय की गई है।
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