Rahul Gandhi Convoy Accident in UP: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुल्तानपुर दौरे के दौरान सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह हादसा हलियापुर के पास हुआ, जब राहुल गांधी 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में फैसले के लिए विशेष एमपी-एमएलए अदालत जा रहे थे। राहत की बात यह रही कि राहुल गांधी सुरक्षित रहे और हादसे में किसी को गंभीर चोट लगने की सूचना नहीं थी। इसी बीच सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले को खारिज कर दिया। इस फैसले से कांग्रेस नेता को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा
राहुल गांधी का काफिला सोमवार सुबह लखनऊ से सुल्तानपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हलियापुर के पास काफिले के पीछे चल रहे वाहन एक-दूसरे से टकरा गए। शुरुआती जानकारी में पांच गाड़ियों और एक एंबुलेंस के दुर्घटना में शामिल होने की बात कही गई है। हादसा एक्सप्रेसवे के 89.5 किलोमीटर माइलस्टोन के पास हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अचानक ब्रेक लगने के कारण पीछे चल रहे वाहन आपस में भिड़ गए। टक्कर के बाद काफिले में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।
सुल्तानपुर कोर्ट ने मानहानि केस खारिज किया
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद राहुल गांधी सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत पहुंचे, जहां उनके खिलाफ 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में फैसला सुनाया जाना था। अदालत ने मामले को खारिज कर दिया, जिससे कांग्रेस नेता को राहत मिली। यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में दिए गए राहुल गांधी के एक आपत्तिजनक बयान से जुड़ा था। उस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
Special MP/MLA Court in Sultanpur dismisses defamation case against Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi.
Rahul Gandhi appeared before the court for the verdict in a 2018 criminal defamation case. https://t.co/o6umo4uKqv
— ANI (@ANI) October 26, 2026
शाह से जुड़ी टिप्पणी पर दर्ज हुआ था केस
मानहानि की शिकायत के अनुसार राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने इसे मानहानिकारक बताते हुए अदालत का रुख किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी के भाषण से जुड़े साक्ष्यों को पेश किया। वहीं राहुल गांधी ने आरोपों को गलत बताया था। मामले में आवाज के नमूने की तुलना कराने की मांग भी उठी थी, लेकिन निचली अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद संबंधित अदालतों में भी इस फैसले को चुनौती दी गई, लेकिन शिकायतकर्ता को राहत नहीं मिली। अब विशेष एमपी-एमएलए अदालत द्वारा मानहानि मामले को खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी को इस मामले में बड़ी राहत मिली है।
राहुल गांधी के दौरे को लेकर बढ़ाई गई थी सुरक्षा
राहुल गांधी के अदालत में पेश होने को देखते हुए सुल्तानपुर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई थी। वह सोमवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सड़क मार्ग से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए। अदालत परिसर के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके दौरे को देखते हुए स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता भी सक्रिय थे।

