Close Menu
    What's Hot

    क्या किंग के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने जाकिर खान को डफर कहा?

    April 8, 2026

    पश्चिमी एशिया तनाव के चलते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी

    April 8, 2026

    Sabarimala Women Entry Case: धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

    April 8, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Contact Us
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    • होम
    • बड़ी ख़बर

      Sabarimala Women Entry Case: धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

      April 8, 2026

      Monsoon-2026: मानसून की बारिश इस बार सामान्य से 6 प्रतिशत कम रह सकती है : स्काईमेट वेदर

      April 8, 2026

      बारिश, ओलावृष्टि से गिरा पारा

      April 8, 2026

      अमेरिका-ईरान ने की सीजफायर की घोषणा

      April 8, 2026

      पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को राजनाथ का जवाब- पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बंटेगा, भगवान ही जाने

      April 7, 2026
    • दुनिया
    • भारत
    • राजनीति
    • राज्य
    • खेल
    • टेक
    • मनोरंजन
    Wednesday, April 8
    SUBSCRIBE
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    Home»Breaking News»Sabarimala Women Entry Case: धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
    Breaking News

    Sabarimala Women Entry Case: धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारApril 8, 2026No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Pinterest Email Copy Link


    Sabarimala Women Entry Case: धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
    Sabarimala Women Entry Case: धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

    सरकार का विरोध, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले- एक धर्मनिरपेक्ष अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकती, न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं, न कि धर्म के
    Sabarimala Women Entry Case, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दूसरे दिन की सुनवाई जारी है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े 2018 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट अब धर्म के भीतर अंधविश्वास की परिभाषा तय करने के अधिकार क्षेत्र पर विचार कर रहा है।

    आज एक नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण अवलोकन किया कि किसी धर्म में कौन सी प्रथा अंधविश्वास है, यह तय करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र रखता है।

    केंद्र सरकार की दलील

    यह टिप्पणी केंद्र सरकार की उस दलील के जवाब में आई, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं, न कि धर्म के।

    मेहता ने तर्क दिया कि यदि कोई प्रथा अंधविश्वास मानी भी जाती है, तो यह तय करना अदालत का काम नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 25(2)(बी) के तहत विधायिका का काम है कि वह सुधार कानून बनाए। उन्होंने कहा कि विधायिका किसी विशेष प्रथा को अंधविश्वास बताकर उसमें सुधार कर सकती है, जैसा कि जादू-टोना और अन्य ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं।

    कोई चीज अंधविश्वास है या नहीं, यह तय करने का अधिकार अदालत के पास

    हालांकि, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने मेहता के इस तर्क को बहुत सरल बताते हुए कहा कि अदालत के पास यह तय करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र है कि कोई चीज अंधविश्वास है या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद क्या होगा, यह विधायिका का काम है, लेकिन अदालत में यह नहीं कहा जा सकता कि विधायिका का निर्णय ही अंतिम होगा।

    22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी सुनवाई

    धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला बीते 26 सालों से देश की अदालतों में हैं। 2018 में, 5 जजों की बेंच ने 4:1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं।

    सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान बेंच 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में रिव्यू पिटीशनरों और उन्हें सपोर्ट करने वाले 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, जबकि विरोध करने वाले 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दलीलें दे सकेंगे।

    ये भी पढ़ें: सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को मिली जमानत

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleसतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को मिली जमानत
    Next Article पश्चिमी एशिया तनाव के चलते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी
    अंकित कुमार

      मिलती जुलती ख़बरें

      Monsoon-2026: मानसून की बारिश इस बार सामान्य से 6 प्रतिशत कम रह सकती है : स्काईमेट वेदर

      April 8, 2026

      बारिश, ओलावृष्टि से गिरा पारा

      April 8, 2026

      अमेरिका-ईरान ने की सीजफायर की घोषणा

      April 8, 2026

      पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को राजनाथ का जवाब- पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बंटेगा, भगवान ही जाने

      April 7, 2026

      पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, हर परिवार को 10 लाख तक मुफ्त इलाज देने का वादा

      April 7, 2026

      ट्रम्प की धमकी- ईरान में आज रात पूरी सभ्यता खत्म होगी, जो कभी नहीं लौटेगी, ईरान बोला- ऐसा जवाब देंगे, जिसे भूल नहीं पाओगे

      April 7, 2026
      Add A Comment
      Leave A Reply Cancel Reply

      ताज़ा खबर

      क्या किंग के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने जाकिर खान को डफर कहा?

      By श्वेता चौहानApril 8, 2026

      Siddharth Anand: क्या किंग के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने जाकिर खान को डफर कहा? जबरदस्त…

      पश्चिमी एशिया तनाव के चलते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी

      April 8, 2026

      Sabarimala Women Entry Case: धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

      April 8, 2026
      चर्चित ख़बरें

      देशवासियों को आज एक और झटका, रसोई गैस हुई महँगी

      दिल्ली की दिनभर की 10 बड़ी ख़बरें, रोज़ पढ़ें और अपडेट रहें

      मेहनत कर बन्दे, तू मेहनत से क्या कुछ नहीं पायेगा

      Subscribe to News

      Get the latest sports news from NewsSite about world, sports and politics.

      Advertisement

      TBK Media Private Limted

      Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram
      • Editorial Team
      • Corrections Policy
      • Ethics Policy
      • Fact-Checking Policy
      • List ItemOwnership & Funding Information
      • Disclaimer
      • Sitemap
      © 2026 TBK Media Private Limited. Designed by Parmod Risalia.
      • About Us
      • Contact Us
      • Privacy Policy

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.