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    Home»Breaking News»Sabarimala Women Entry Case: धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
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    Sabarimala Women Entry Case: धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारApril 8, 2026No Comments3 Mins Read
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    Sabarimala Women Entry Case: धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
    Sabarimala Women Entry Case: धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

    सरकार का विरोध, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले- एक धर्मनिरपेक्ष अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकती, न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं, न कि धर्म के
    Sabarimala Women Entry Case, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दूसरे दिन की सुनवाई जारी है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े 2018 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट अब धर्म के भीतर अंधविश्वास की परिभाषा तय करने के अधिकार क्षेत्र पर विचार कर रहा है।

    आज एक नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण अवलोकन किया कि किसी धर्म में कौन सी प्रथा अंधविश्वास है, यह तय करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र रखता है।

    केंद्र सरकार की दलील

    यह टिप्पणी केंद्र सरकार की उस दलील के जवाब में आई, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं, न कि धर्म के।

    मेहता ने तर्क दिया कि यदि कोई प्रथा अंधविश्वास मानी भी जाती है, तो यह तय करना अदालत का काम नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 25(2)(बी) के तहत विधायिका का काम है कि वह सुधार कानून बनाए। उन्होंने कहा कि विधायिका किसी विशेष प्रथा को अंधविश्वास बताकर उसमें सुधार कर सकती है, जैसा कि जादू-टोना और अन्य ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं।

    कोई चीज अंधविश्वास है या नहीं, यह तय करने का अधिकार अदालत के पास

    हालांकि, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने मेहता के इस तर्क को बहुत सरल बताते हुए कहा कि अदालत के पास यह तय करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र है कि कोई चीज अंधविश्वास है या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद क्या होगा, यह विधायिका का काम है, लेकिन अदालत में यह नहीं कहा जा सकता कि विधायिका का निर्णय ही अंतिम होगा।

    22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी सुनवाई

    धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला बीते 26 सालों से देश की अदालतों में हैं। 2018 में, 5 जजों की बेंच ने 4:1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं।

    सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान बेंच 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में रिव्यू पिटीशनरों और उन्हें सपोर्ट करने वाले 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, जबकि विरोध करने वाले 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दलीलें दे सकेंगे।

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    अंकित कुमार

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