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    Home»हरियाणा»सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को मिली जमानत
    हरियाणा

    सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को मिली जमानत

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाApril 8, 2026No Comments3 Mins Read
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    Haryana Breaking
    Haryana Breaking: सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को मिली जमानत

    Haryana Breaking, (मेरा हरियाणा), चंडीगढ़: हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को जमानत मिल गई है। देशद्रोह के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे रामपाल 11 साल से अधिक समय से हिसार केंद्रीय कारागार में बंद हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। रामपाल 11 वर्ष चार माह और 20 दिन से हिसार सेंट्रल जेल  बंद है।

    19 नवंबर 2014 को आश्रम से गिरफ्तार किया गया

    रामपाल के खिलाफ कई केस दर्ज थे और उनमें से वह अधिकतर में बरी हो चुका है। 19 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम से रामपाल को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने उसे अदालत की अवमानना के एक केस में पेश होने का आदेश दिया था, पर वह पेश नहीं हुआ। इसके बाद जब पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुंची, तो समर्थकों से झड़प हो गई और दौरान एक बच्चे सहित छह लोगों की मौत हो गई। अन्य मृतकों में 5 महिलाएं थीं। मारा गया बच्चा डेढ़ साल का था। रामपाल पर इसी को लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।

    करौंथा आश्रम में भी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई थी 

    रोहतक के करौंथा आश्रम में रामपाल के समर्थकों व आर्य समाजियों के बीच भी संघर्ष हुआ था। 12 जुलाई 2006 के इस संघर्ष में एक युवक की हत्या हो गई थी। इस मामले की 14 जुलाई 2014 को रोहतक कोर्ट में हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई निर्धारित की गई थी। उसी दिन रामपाल के समर्थकों पर हिसार कोर्ट परिसर में उपद्रव करने का आरोप लगा। वहां वकीलों से मारपीट की गई और इसके अलावा कोर्ट में तोड़फोड़ की गई।


    naresh chouhan

    बता दें कि रोहतक बार एसोसिएशन ने रामपाल के खिलाफ हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना को लेकर याचिका दायर की। रामपाल इस मामले में दो बार पेश नहीं हुआ। इसके बाद 10 नवंबर 2014 व 17 नवंबर 2014 को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। 17 नवंबर को भी गिरफ्तारी न होने पर उच्च न्यायालय ने पुलिस को 20 नवंबर तक का समय दिया। इसके बाद 18 नवंबर को पुलिस जब रामपाल को गिरफ्तार सतलोक आश्रम पहुंची, तो उसके हजारों समर्थकों ने आश्रम के अंदर व बाहर घेरा बनाकर पुलिस को अंदर जाने से रोक दिया।

    इस वजह से कई दिन तक वहां तनावपूर्ण स्थिति रही। इस दौरान कई जगह झड़पें भी हुईं, जिसके कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आंसू गैस छोड़नी पड़ी। इस बीच आश्रम के अंदर पांच महिलाओं व एक बच्चे की मौत की सूचना मिली और इससे मामला और गंभीर हो गया। आखिरकार 19 नवंबर 2014 को पुलिस ने रामपाल को आश्रम से अपनी गिरफ्त में ले लिया और इसके बाद जेल भेज दिया। हिसार कोर्ट ने 2018 में आश्रम में हुई मौतों के मामले में रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

    ये भी पढ़ें : Haryana Congress: मनरेगा में बीजेपी सरकार के बदलावों के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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