हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार नई योजनाएं ला रही है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, सरकार ने राज्य के श्रमिकों और किराएदारों के लिए “ब्याज मुक्त गृह निर्माण लोन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, पात्र श्रमिकों को अपना स्वयं का घर बनाने के लिए 2 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य उन मेहनतकश श्रमिकों और किराएदारों को सशक्त बनाना है, जिनके पास अपनी एक छत का सपना अभी तक अधूरा है। सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस ब्याज-मुक्त ऋण से उन्हें अपना आवास बनाने या मौजूदा आवास की मरम्मत करने में सहायता मिलेगी। ऋण राशि को 8 वर्षों की अवधि में आसान किस्तों में चुकाना होगा, जिस पर सरकार की ओर से कोई ब्याज नहीं लगेगा। यह शर्त ऋणभार को काफी हद तक कम कर देती है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं और पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। योजना की मुख्य बारीकियों को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नोट
योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो हरियाणा श्रमिक पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत हैं। आवेदक का कम से कम 5 वर्षों तक का नियमित पंजीकरण होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक ही बार उठा सकता है। दुर्भाग्यवश, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो यह लाभ उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के श्रमिक वर्ग को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, जो ‘घर’ के सपने को वास्तविकता में बदलने में मदद करेगी।
