सिम कार्ड का दुरूपयोग महंगा पड़ने वाला है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल यूजर्स को चेतावनी दी है कि वे अपने नाम पर जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल दूसरों को न करने दें। विभाग ने कहा है कि धोखाधड़ी से सिम जारी करवाना, टेलीकॉम आइडेंटिफायर का गलत इस्तेमाल और IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ करने पर गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
21 सितंबर को जारी की एडवाइजरी
विभाग ने 21 सितंबर को जारी एक एडवाइजरी में कहा कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के तहत ऐसे उल्लंघनों के लिए तीन साल तक की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
मोबाइल नंबर की नियमित जांच करें
यह चेतावनी उन यूजर्स के लिए खास तौर पर जरूरी है जिनके पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उनकी जानकारी के बिना मोबाइल कनेक्शन लिए गए हों या जिन्होंने अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड किसी और व्यक्ति को दे दिए हों। DoT ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे ‘संचार साथी’ पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपनी पहचान से जुड़े सभी मोबाइल नंबरों की नियमित रूप से जांच करते रहें। आइए, जानते हैं यह कैसे पता करें कि हमारे नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं।
आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड की संख्या Sanchar Saathi Portal पर जाकर चेक कर सकते हैं।
सिम कार्ड चेक करने की प्रक्रिया
- Sanchar Saathi (https://sancharsaathi.gov.in/) वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Know Mobile Connections in your name’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- मोबाइल पर आए OTP (वन टाइम पासवर्ड) को भरें।
- आपके नाम और आईडी से जुड़े सभी मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
- यदि कोई अनजान नंबर दिखे, तो आप उसे वहीं से रिपोर्ट या ब्लॉक कर सकते हैं।
जरूरी नियम
भारत में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों (North-East) के लिए यह सीमा 6 सिम है।

