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    Home»हरियाणा»हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, 200 मीटर दायरे में जमावड़े पर रोक, इन पर भी पाबंदी
    हरियाणा

    हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, 200 मीटर दायरे में जमावड़े पर रोक, इन पर भी पाबंदी

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाFebruary 16, 2026No Comments2 Mins Read
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    हरियाणा के सोनीपत जिले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रभावी रहेगा।

    जिलाधीश सुशील सारवान ने अव्यवस्था, बाहरी हस्तक्षेप और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं।

    17 फरवरी से 11 अप्रैल तक होंगी परीक्षाएं

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

    200 मीटर दायरे में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

    प्रशासन के आदेशानुसार सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका उद्देश्य नकल, भीड़भाड़ और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना है।

    हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध

    आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार—जैसे तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू आदि—लेकर चलने पर सख्त रोक लगाई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।


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    मोबाइल और फोटोस्टेट दुकानों पर भी नजर

    परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन लेकर अनावश्यक रूप से घूमने पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, परीक्षा समय में केंद्रों के पास स्थित फोटोस्टेट की दुकानों के संचालन पर भी रोक रहेगी, ताकि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनी रहे।

    आदेश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

    जिलाधीश ने आमजन से अपील की है कि प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    प्रशासन का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित और शांत वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपनी परीक्षा दे सकें।

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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