Punjab News: : स्थानीय सरकार विभाग द्वारा पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 7A और पंजाब नगर निगम चुनाव अधिनियम, 1911 की धारा 13-A के तहत जारी अधिसूचना संख्या 03/01/Elections (S-2)/MEB/2026/75 और अधिसूचना संख्या 03/01/Elections (S-2)/MEB/2026/76, दिनांक 11-05-2026 के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में 8 नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों (कुल 105) के सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव आयोजित करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, इन चुनावों के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की अवधि 13.05.2026 (बुधवार) (सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक) से शुरू होगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16.05.2026 (शनिवार) होगी।
ये नामांकन इस उद्देश्य के लिए नामित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) 18.05.2026 (सोमवार) को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19.05.2026 (मंगलवार) (दोपहर 03:00 बजे तक) है। सभी नामांकन पत्रों के साथ एक शपथ पत्र (एफिडेविट) संलग्न होना चाहिए, और यदि कोई उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा समर्थित है, तो उस राजनीतिक दल का एक प्राधिकार पत्र भी साथ में शामिल होना चाहिए। उम्मीदवारों के KYC विवरण जिला वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे। चुनाव 26.05.2026 (मंगलवार) को सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। चुनावों के बाद मतों की गिनती 29.05.2026 (शुक्रवार) को स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 36,72,932 है, जिसमें 18,98,990 पुरुष, 17,73,716 महिलाएं और 226 अन्य मतदाता शामिल हैं। इन चुनावों के लिए ज़िलों में 3977 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। नगर निगम के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए आयोग ने खर्च की सीमा 4,00,000 रुपये तय की है, जबकि नगर परिषदों के वर्ग I के लिए 3,60,000 रुपये, वर्ग II के लिए 2,30,000 रुपये, वर्ग III के लिए 2,00,000 रुपये और नगर पंचायत के लिए 1,40,000 रुपये तय किए गए हैं।
चुनाव ड्यूटी पर लगभग 36,000 चुनाव कर्मचारी और 35,500 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। सही निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हर ज़िले में IAS/PCS अधिकारियों को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा।
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ज़िला मजिस्ट्रेट की पूरी देखरेख में एक ज़िला सुरक्षा योजना तैयार की गई है। निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने सभी ज़रूरी इंतज़ाम कर लिए हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही, उन सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में, जहाँ चुनाव होने हैं, आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
