
बोले, महिला आरक्षण लागू क्यों नही किया, रिजिजू का जवाब- उम्मीद है कि कांग्रेस बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी
Women Reservation Bill Controversy, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा महिला आरक्षण विधेयक के लिए कांग्रेस के बिना शर्त समर्थन पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया। उन्होंने लोकसभा में परिसीमन प्रक्रिया को इस विधेयक के कार्यान्वयन से जोड़ने पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही संसद से सर्वसम्मति से पास हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया था।
लेकिन तीन साल बाद भी कानून लागू नहीं किया गया है। दरअसल, राहुल ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर कहा था कि भारत की महिलाओं को खुद को एक्सप्रेस करने की, कल्पना करने की मंजूरी नहीं है। कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वहां की महिलाएं खुद को एक्सप्रेस न करें।
परिसीमन से जोड़ने पर उठाए सवाल
राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया कि महिला आरक्षण कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है और इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। उन्होंने सरकार से 2023 में पारित कानून को बिना किसी शर्त के लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है और इसे पूरी तरह लागू करने की बात कहता रहा है। जबकि सरकार परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटें बढ़ाकर इसे लागू करने की बात कह रही है।
रिजिजू बोले-राहुल के मन में महिलाओं को लेकर बदलाव आया
रिजिजू ने उनके बयान पर रिप्लाई करते हुए लिखा था कि ये कांग्रेस की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज लगता है। राहुल के मन में महिलाओं को लेकर बदलाव आया है। उम्मीद है कि कांग्रेस बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी।
2023 में संसद से पास हुआ था नारी शक्ति वंदन अधिनियम
महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संसद से पास हुआ था। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें (33%) आरक्षित करना है। इससे जुड़े संशोधन बिल पर चर्चा से पहले 16 अप्रैल को इसे लागू किया गया था। कानून लागू होने के बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा।
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण
2023 के कानून के मुताबिक, यह 2027 की जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 बिल पास कराना चाहती है।
परिसीमन संशोधन बिल के तहत सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना बना रही है। जिसके बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा।
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