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    Delhi News: एलजी वीके सक्सेना ने 437 सलाहकारों को हटाने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में किया बचाव, बोले- अवैध रूप से हुई नियुक्ति

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाJuly 18, 2023No Comments1 Min Read
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    New Delhi: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से नियुक्त 437 सलाहकारों को हटाने के अपने फैसले का उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है। उपराज्यपाल ने एक हलफनामे में शीर्ष कोर्ट से कहा, ये नियुक्तियां आरक्षण की संवैधानिक सिद्धांतों और प्रशासनिक कानूनों का खुला उल्लंघन और अवैध थीं।

    हलफनामे में कहा गया है कि इन नियुक्तियों का मकसद बिना किसी जवाबदेही के दिल्ली में समानांतर प्रशासनिक सेवा चलाना था। इनमें से कई नियुक्तियां राजनीतिक झुकाव के कारण की गई थीं। एलजी ने हलफनामे में कहा, इन 437 सलाहकार, फेलो या शोधकर्ताओं की नियुक्ति अवैध थी और इस बारे में लिए गए फैसले के खिलाफ कोई भी अपील दिल्ली हाईकोर्ट में की जानी चाहिए थी न कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में। वह भी सिर्फ इस बिना पर कि सेवाओं से संबंधित अध्यादेश का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। इस तरह की अपील को इस कोर्ट में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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