सोनीपत. हरियाणा के सोनीपत में जगदीश हत्याकांड के मामले में एक ही परिवार के 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी के अनुसार, यह घटना 3 जून 2021 को सोनीपत के गांव कालूपुर में हुई थी, जहां उपले विवाद के चलते पहले झगड़ा हुआ और फिर इसी झगड़े मे जगदीश की हत्या कर दी गई थी. एफआईआर के अनुसार शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कराने थाने जा रहे परिवार को रास्ते में घेरकर हमला किया गया था. इस जानलेवा हमले में कुल्हाड़ी, लाठी-डंडे और लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया गया था. हमले में शिकायतकर्ता संतरा के पति जगदीश की मौत हो गई थी.
कोर्ट ने सुरेश, संतरो, अमित, सुमित, रमेश और सिकंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन सभी को आईपीसी की धारा 120B और 302 के तहत उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अतिरिक्त, धारा 148 के तहत 1 साल की सजा और 2,500 रुपये का जुर्माना, तथा धारा 149 के तहत 6 महीने की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की कुल राशि में से 1 लाख 50 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे. कोर्ट के इस फैसले से करीब 5 साल पुराने जगदीश हत्याकांड में पीड़ित परिवार को आखिरकार इंसाफ मिल गया है.
सरकारी अधिवक्ता रोशनी दुहन ने बताया कि उपले को लेकर विवाद हुआ था. दोनों पक्ष आपस में पड़ोसी थे. दोषियों ने जगदीश और उसके परिवार पर हमला किया था और फिर इसमें जगदीश की मौत हो गई. 70 लोगों की गवाही इस मामले में हुई. तीन अलग अलग धाराओं में सजा और जुर्माना हुआ है. जुर्माने की राशि जगदीश के परिवार को दी जाएगी.
