Imran Khan Latest News: बॉलीवुड एक्टर और आमिर खान के भांजे इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भारत छोड़ने के लिए जारी किए गए ‘लीव इंडिया नोटिस’ के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस नोटिस पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। अब इमरान खान के खिलाफ फिलहाल देश छोड़ने की कार्रवाई नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी। यह मामला मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में हुए प्रदर्शन में इमरान की मौजूदगी से जुड़ा है।
आखिर क्या है पूरा मामला?
दरअसल मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुआ था। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर किया जा रहा था। इसी दौरान अभिनेता इमरान खान को पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था। इसके बाद मुंबई के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने 14 अक्टूबर को इमरान खान को ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी किया। इसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए इमरान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इमरान खान ने कोर्ट में क्या कहा?
इमरान खान ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि FRRO ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी करने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने इस कार्रवाई को मनमाना और अनुचित बताते हुए नोटिस रद्द करने की मांग की है। अभिनेता की ओर से दलील दी गई कि वह प्रदर्शन के आयोजक या सक्रिय प्रतिभागी नहीं थे। वह वहां हो रही गतिविधियों को देखने पहुंचे थे और मीडिया कर्मियों के घेरने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। उन्होंने किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने या पुलिस के निर्देशों की अवहेलना करने से भी इनकार किया।
OCI कार्डधारक हैं इमरान खान
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। उनकी याचिका के मुताबिक वह करीब दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं और उन्हें 2006 में OCI का दर्जा मिला था। उनकी शिक्षा, फिल्मी करियर और पारिवारिक संबंध भारत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अदालत में यह भी सवाल उठाया कि बिना पर्याप्त सुनवाई और आरोपों की स्पष्ट जानकारी दिए उन्हें देश छोड़ने का निर्देश कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने FRRO से नोटिस जारी करने के आधार और संबंधित दस्तावेजों का खुलासा करने की मांग भी की है।
हाईकोर्ट ने मांगी बिना शर्त माफी
2 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान को प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में इस तरह के प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने का लिखित आश्वासन देने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि OCI कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि किसी व्यक्ति को देश छोड़ने का नोटिस जारी करने से पहले अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए।

