दिल्ली ब्यूरो : दिल्ली में प्रशासन की मिलिभगत से अवैध तरीके से देर रात तक खुलने वाली दुकानें अब चिंता का सबब बन गई हैं. हाल ही में दक्षिण दिल्ली के पंचशील विहार में एक दुकान पर रात के वक्त फायरिंग की घटना हुई थी. इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी अवैध दुकानों के खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है. दिल्ली में देर रात तक दुकानें खोलने पर कार्रवाई विभिन्न नियमों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। दिल्ली में दुकानों के खुलने का समय और नियम दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 (Delhi Shops and Establishments Act), स्थानीय नगर निगम (MCD), और दिल्ली पुलिस के नियमों के तहत तय होता है। नीचे इसकी जानकारी आसान भाषा में दी गई है:
क्या कार्रवाई हो सकती है?
- जुर्माना और नोटिस:
- अगर कोई दुकान बिना अनुमति के देर रात तक खुली रहती है, तो उसे MCD या दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर सकती है।
- दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत, सामान्य तौर पर दुकानें रात 8 बजे तक खुली रह सकती हैं। विशेष अनुमति के बिना देर रात तक खुलने पर ₹200 से ₹500 तक का जुर्माना लग सकता है। बार-बार उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ सकता है।
- दुकान सील करना:
- अगर दुकान बार-बार नियम तोड़ती है या अवैध गतिविधियों (जैसे शराब बेचना, शोर, या असामाजिक गतिविधियां) में शामिल है, तो MCD दुकान को सील कर सकती है।
- लाइसेंस रद्द करना:
- कुछ दुकानों (जैसे रेस्तरां, बार, या मेडिकल स्टोर) को विशेष लाइसेंस की जरूरत होती है। नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है।
- पुलिस कार्रवाई:
- अगर दुकान देर रात खुलने से कानून-व्यवस्था की समस्या (जैसे शोर, भीड़, या अपराध) पैदा होती है, तो दिल्ली पुलिस धारा 144 (CRPC) या अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर0 रात के समय दुकानें खुली रहने पर दिल्ली पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है और दुकान मालिक को नोटिस दे सकती है।
कौन से विभाग शामिल होते हैं?
- दिल्ली पुलिस:
- कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस शामिल होती है। अगर देर रात दुकान खुलने से शोर, भीड़, या अपराध की शिकायत मिलती है, तो पुलिस कार्रवाई करती है।
- उदाहरण: अगर रात 10 बजे के बाद दुकान खुली हो और शिकायत मिले, तो पुलिस जांच कर सकती है।
- दिल्ली नगर निगम (MCD):
- MCD दुकानों के लाइसेंस और अतिक्रमण की जांच करता है। अगर दुकान बिना अनुमति देर रात खुल रही है, तो MCD जुर्माना लगा सकता है या दुकान सील कर सकता है।
- श्रम विभाग (Labour Department):
- दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत श्रम विभाग दुकानों के खुलने-बंद होने के समय की निगरानी करता है। अगर दुकान नियम तोड़ती है, तो यह विभाग नोटिस या जुर्माना जारी करता है।
- स्वास्थ्य विभाग (रेस्तरां/खाने की दुकानों के लिए):
- अगर देर रात खुलने वाली दुकान खाने-पीने की है, तो स्वास्थ्य विभाग खाद्य सुरक्षा नियमों की जांच कर सकता है।
- आबकारी विभाग (शराब की दुकानों के लिए):
- अगर शराब की दुकान देर रात खुली रहती है, तो आबकारी विभाग कार्रवाई करता है। दिल्ली में शराब की दुकानें रात 10 बजे के बाद नहीं खुल सकतीं।
विशेष मामले:
- 24×7 दुकानें: कुछ दुकानों (जैसे मेडिकल स्टोर, ढाबे, या होटल) को दिल्ली सरकार से विशेष अनुमति मिल सकती है, जिसके तहत वे देर रात तक खुल सकती हैं। इनके लिए अलग नियम लागू होते हैं।
- नाइट कर्फ्यू: अगर दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू है (जैसे 2021 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक), तो गैर-जरूरी दुकानें इस दौरान नहीं खुल सकतीं। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।
क्या करें अगर दुकान देर रात खुल रही हो?
- शिकायत दर्ज करें:
- दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन (100 या स्थानीय थाने) पर कॉल करें।
- MCD की वेबसाइट या हेल्पलाइन (155305) पर शिकायत करें।
- श्रम विभाग या आबकारी विभाग से संपर्क करें (दुकान के प्रकार के आधार पर)।
- सबूत दें: फोटो, वीडियो, या समय का विवरण शिकायत के साथ दें।
- RWA से संपर्क: स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के जरिए सामूहिक शिकायत दर्ज करें।
निष्कर्ष:
दिल्ली में देर रात दुकान खुलने पर जुर्माना, नोटिस, दुकान सील करना, या लाइसेंस रद्द करना जैसी कार्रवाइयां हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस, MCD, श्रम विभाग, और आबकारी विभाग इसकी निगरानी करते हैं। अगर आपको ऐसी दुकान की शिकायत करनी है, तो तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करें और सबूत दें।
नोट: नियम और कार्रवाइयां क्षेत्र, दुकान के प्रकार, और स्थानीय स्थिति पर निर्भर हो सकती हैं। सटीक जानकारी के लिए स्थानीय MCD कार्यालय या पुलिस से संपर्क करें।