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    Home»Breaking News»अवारा कुत्तों के मामले में मुख्य सचिवों को सशरीर कोर्ट में पेश होना होगा
    Breaking News

    अवारा कुत्तों के मामले में मुख्य सचिवों को सशरीर कोर्ट में पेश होना होगा

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारOctober 31, 2025No Comments2 Mins Read
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    Supreme Court
    Supreme Court: अवारा कुत्तों के मामले में मुख्य सचिवों को सशरीर कोर्ट में पेश होना होगा

    Supreme Court Hears Stray Dogs Case, नई दिल्ली: आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निजी तौर पर शीर्ष अदालत मे पेश होना ही होगा। मामले में सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता की अपील को खारिज करते हुए पीठ ने आज शुक्रवार को यह बात कही।

    यह भी पढ़ें: Supreme Court: मानहानि को आ गया है गैर-आपराधिक अपराध की श्रेणी से बाहर करने का समय

    तीन नवंबर को है मामले की सुनवाई 

    एसजी तुषार मेहता ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी की इजाजत देने की मांग की थी। पीठ ने छूट देने से इनकार करते हुए कहा कि सभी मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई के दौरान तीन नवंबर को सशरीर पेश होना होगा।

    नोटिस के बावजूद दायर नहीं किए हलफनामे

    बता दें कि शीर्ष अदालत ने 27 अक्टूबर को मामले में सुनवाई करते हुए पाया था कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नोटिस दिए जाने पर भी ज्यादातर राज्यों ने अब तक ऐफिडेविट दायर नहीं किए हैं। शीर्ष कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी और मुख्य सचिवों को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था।

    केवल इन राज्यों ने दायर किए हैं हलफनामे

    कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अब तक केवल तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली महानगपालिका (एमसीडी) ने ही आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर हलफनामे दायर किए हैं। गौरतलब है कि शीर्ष कोर्ट ने 22 अगस्त को जब मामले की सुनवाई की थी, तब सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को ऐफिडेविट दाखिल करने को कहा था। अन्य राज्यों से हलफनामे न मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और चीफ सेक्रेटरीज को पेशी का निर्देश दिया।

    यह भी पढ़ें: Supreme Court: टीकाकरण और नसबंदी के बाद छोड़ दिए जाएं पकड़े गए कुत्ते

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