नई दिल्ली. देश की राजधानी जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अभिजीत दीपके को उनके साथियों के साथ हिरासत में ले लिया गया था. उनको सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ स्थानीय अदालत ने रिहा कर दिया है. शनिवार को दिल्ली में विमान के उतरने के बाद उन्हें विमान के अंदर से हिरासत में लिया गया था. रविवार सुबह एहतियातन हिरासत में रखा गया. सूत्रों के मुताबिक, तीनों को इस शर्त पर रिहा किया गया है. एक साल तक वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिसे ‘शांति भंग’ करने वाला माना जाए.
CJP के तीनों नेताओं को रविवार सुबह दिल्ली कैंटोनमेंट स्थित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाना था. वोटिंग लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन से पहले उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया था.
#WATCH | Delhi: CJP leaders Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka, and Saurav Das at a police station after they were released from Delhi Cantt Police Station. https://t.co/lpTrp2zXES
— ANI (@ANI) October 11, 2026
शनिवार को 3000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था. इनमें कई राजनेता भी शामिल थे. बाद में रात में उन्हें रिहा कर दिया गया. मध्य दिल्ली के जंतर-मंतर पर अव्यवस्था रोकने के लिए पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा बना दिया था. इसके चलते प्रदर्शनकारियों को शहर के अलग-अलग हिस्सों में छोटी-छोटी सभाएं करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

यूट्यूब एक्टिविस्ट ध्रुव राठी को भी शनिवार देर रात रिहा किए गए लोगों में शामिल बताया गया. वह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समर्थक हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं. रविवार को एक बड़ा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की विशेष सुनवाई के रूप में सामने आने की उम्मीद है. अदालत शनिवार को दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह बंद किए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इसे पूरी तरह से खोले जाने के सख्त निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है.
Preventive arrest u/s 126/170 BNSS of Sh. Abhijeet Dipke, Sh. Ashutosh Ranka and Sh. Saurav Das was done on 10.10.2026. All due legal procedures were followed and they were produced before the SEM Court, Delhi Cantt on 11.10.2026.
A bail bond as Surety Bond of ₹50,000/- was filled for maintaining peace and good behaviour, for a period of one year, and they were released by the SEM Court.
— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया, श्री अभिजीत दीपके, श्री आशुतोष रांका और श्री सौरव दास को 10 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत एहतियातन हिरासत में लिया गया था. सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और 11 अक्टूबर 2026 को उन्हें दिल्ली कैंट स्थित एसईएम (SEM) अदालत में पेश किया गया.
शांति बनाए रखने और एक वर्ष तक अच्छे आचरण का पालन करने के लिए 50,000 रुपये का जमानत बांड (जमानती मुचलका) भरा गया. इसके बाद एसईएम अदालत ने तीनों को रिहा कर दिया.

