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    Supreme Court: किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को मिलेगी 12 हफ्ते की छुट्टी: सुप्रीम कोर्ट

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारMarch 17, 2026No Comments2 Mins Read
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    Supreme Court: किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को मिलेगी 12 हफ्ते की छुट्टी: सुप्रीम कोर्ट
    Supreme Court: किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को मिलेगी 12 हफ्ते की छुट्टी: सुप्रीम कोर्ट

    3 महीने से कम उम्र का नियम हटा
    Supreme Court, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। सिर्फ 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही छुट्टी देना गलत है। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी।

    इस दौरान बेंच ने धारा 60 (4) को असंवैधानिक करार देते हुए बच्चे की उम्र 3 महीने से कम होने के नियम को रद्द कर दिया। हमसानंदिनी नंदूरी ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि उम्र के आधार पर छुट्टी देना गलत है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है।

    पितृत्व अवकाश को भी कानून में शामिल करने के निर्देश

    इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह पितृत्व अवकाश (पिता की छुट्टी) को भी कानून में शामिल करे। कोर्ट ने कहा कि इसकी अवधि माता-पिता और बच्चे की जरूरतों के अनुसार तय होनी चाहिए।

    ये भी पढ़ें: Parliament Budget Session: एलपीजी संकट पर राज्यसभा में हंगामा, टीएमसी सांसदों का वॉकआउट

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