Close Menu
    What's Hot

    सालों पुराने मुकदमे से मिल सकती है राहत, फरीदाबाद के वकील से जानिए लोक अदालत में केस पहुंचाने का तरीका

    October 30, 2026

    IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा चौथा टी20 मैच, जानिए कब और कहां देखें लाइव | Cricket

    October 30, 2026

    Share Market News: शेयर बाजार में आज उतार-चढ़ाव, हरे निशान में खुलने के बाद सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के | business

    October 30, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Contact Us
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    • होम
    • बड़ी ख़बर

      Bhutan Lake Burst: भूटान में ग्लेशियर झील फटने से भारत में बाढ़ का खतरा, बंगाल और असम में हाई अलर्ट | National

      October 30, 2026

      IMD Weather Update: दिल्ली-हरियाणा और पंजाब में आंधी-ओलावृष्टि का अलर्ट, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी | National

      October 30, 2026

      Nagpur MLC Election Result: नागपुर एमएलसी चुनाव में BJP को झटका, कांग्रेस के अभिजीत वंजारी को मिली जीत | National

      October 29, 2026

      IMD Weather Update: दिल्ली से पंजाब-हरियाणा तक बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें हिमाचल समेत देशभर का हाल | National

      October 29, 2026

      MLC Elections Result 2026: चार राज्यों में MLC सीटों पर मतगणना जारी, जानिए यूपी-बिहार में किसकी टक्कर | National

      October 28, 2026
    • दुनिया
    • भारत
    • राजनीति
    • राज्य
    • खेल
    • टेक
    • मनोरंजन
    Friday, October 30
    SUBSCRIBE
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    Home»हरियाणा»सालों पुराने मुकदमे से मिल सकती है राहत, फरीदाबाद के वकील से जानिए लोक अदालत में केस पहुंचाने का तरीका
    हरियाणा

    सालों पुराने मुकदमे से मिल सकती है राहत, फरीदाबाद के वकील से जानिए लोक अदालत में केस पहुंचाने का तरीका

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाOctober 30, 2026No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Pinterest Email Copy Link


    फरीदाबाद. अदालतों में सालों से चल रहे मुकदमों का बोझ कम करना हो या लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने से राहत दिलानी हो, लोक अदालत एक अच्छा विकल्प है. कई बार छोटे-छोटे विवादों को सुलझाने में लोगों का समय और पैसा दोनों खर्च हो जाते हैं. ऐसे में लोक अदालत के जरिए आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जा सकता है. लोकल 18 से फरीदाबाद सेक्टर-12 कोर्ट में बैठने वाले एडवोकेट मोहन तिवारी बताते हैं कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य कम खर्च में और जल्द विवादों का समाधान करना है. लोक अदालत में समझौते योग्य मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से होता है. इससे लोगों को लंबे समय तक मुकदमा लड़ने और बार-बार अदालत आने से राहत मिल सकती है. लोक अदालत में मामले का निपटारा निःशुल्क होता है.

    किन मामलों का समझौता

    मोहन तिवारी बताते हैं कि बैंक लोन, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद और मोटर दुर्घटना से जुड़े समझौता योग्य मामलों को लोक अदालत में रखा जा सकता है. हालांकि, गंभीर आपराधिक मामलों सहित जिन मामलों में कानूनन समझौते की अनुमति नहीं है, उनका निपटारा यहां नहीं हो सकता. अगर मामला पहले से अदालत में चल रहा है, तो संबंधित अदालत में आवेदन देकर उसे लोक अदालत में भेजने का अनुरोध किया जा सकता है. इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है. अदालत की प्रक्रिया के बाद मामला लोक अदालत में भेजा जा सकता है.

    मोहन तिवारी बताते हैं कि लोक अदालत में किसी पक्ष पर समझौता करने का दबाव नहीं बनाया जाता. दोनों पक्ष अपनी मर्जी से सहमत हों, तभी समझौता होता है. लोक अदालत में निपटारे के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन पहले किए गए कानूनी खर्च वापस मिलेंगे या नहीं, यह मामले और लागू नियमों पर निर्भर करता है. लोक अदालत का समझौता आधारित फैसला अंतिम होता है और उसे सामान्य अपील के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती. इसलिए किसी भी शर्त को अच्छी तरह समझने के बाद ही समझौते पर सहमति देनी चाहिए. मोहन तिवारी बताते हैं कि अगर लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती, तो मामला संबंधित अदालत में वापस भेज दिया जाता है. इसके बाद मुकदमे की सुनवाई पहले की तरह जारी रहती है और अदालत सबूतों व दलीलों के आधार पर फैसला करती है.

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleIND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा चौथा टी20 मैच, जानिए कब और कहां देखें लाइव | Cricket
    प्रमोद रिसालिया
    • Website

    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

    मिलती जुलती ख़बरें

    लड़कियों के लिए सेफ नहीं गुरुग्राम! ‘बहुत चालाक हो…दूर खड़ी हो’, स्कॉर्पियो सवारों ने किया पीछा, युवतियां ने भागकर पीजी में ली शरण

    October 30, 2026

    Karwa Chauth Moon Rise Time In Delhi NCR 2026 live noida gurugram faridabad ghaziabad

    October 30, 2026

    टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया मोड़, हरियाणा से हुई 12वीं गिरफ्तारी, बैंक खातों के राज से खुलेगा राज

    October 29, 2026

    500 से 5 हजार तक की दिवाली छूट…बल्लभगढ़ की मार्केट से सस्ता इलेक्ट्रिक समान नहीं मिलेगा कहीं, दिल्ली तक से आ रहे ग्राहक

    October 29, 2026

    मुख्यमंत्री नायब सैनी का राहुल गांधी पर हमला, बोले- ‘मोहब्बत की दुकान’ में जहर बेच रहे

    October 29, 2026

    करवा चौथ पर आज गुड़गांव, फरीदाबाद, अमृतसर समेत पंजाब-हरियाणा के शहरों में चांद निकलने का समय

    October 29, 2026
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    ताज़ा खबर

    सालों पुराने मुकदमे से मिल सकती है राहत, फरीदाबाद के वकील से जानिए लोक अदालत में केस पहुंचाने का तरीका

    By प्रमोद रिसालियाOctober 30, 2026

    फरीदाबाद. अदालतों में सालों से चल रहे मुकदमों का बोझ कम करना हो या लोगों…

    IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा चौथा टी20 मैच, जानिए कब और कहां देखें लाइव | Cricket

    October 30, 2026

    Share Market News: शेयर बाजार में आज उतार-चढ़ाव, हरे निशान में खुलने के बाद सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के | business

    October 30, 2026
    चर्चित ख़बरें

    देशवासियों को आज एक और झटका, रसोई गैस हुई महँगी

    दिल्ली की दिनभर की 10 बड़ी ख़बरें, रोज़ पढ़ें और अपडेट रहें

    मेहनत कर बन्दे, तू मेहनत से क्या कुछ नहीं पायेगा

    Subscribe to News

    Get the latest sports news from NewsSite about world, sports and politics.

    Advertisement

    TBK Media Private Limted

    Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram
    • Editorial Team
    • Corrections Policy
    • Ethics Policy
    • Fact-Checking Policy
    • List ItemOwnership & Funding Information
    • Disclaimer
    • Sitemap
    © 2026 TBK Media Private Limited. Designed by Parmod Risalia.
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.