Family ID Update: हरियाणा से आमजन के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) पोर्टल से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। अब प्रदेश के नागरिक अपनी फैमिली आईडी में आय, नाम, उम्र, बैंक खाता, संपत्ति और अन्य विवरणों से जुड़ी गलतियों को स्वयं ऑनलाइन ठीक कर सकेंगे। इसके लिए अब लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने पोर्टल में नए तकनीकी अपडेट किए हैं, जिसके बाद नागरिक अब Citizen ID बनाकर OTP के माध्यम से अपनी फैमिली आईडी में जरूरी सुधार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है और आमजन के लिए पोर्टल पर सुविधा शुरू हो चुकी है।
PPP प्राधिकरण के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने जानकारी देते हुए बताया कि पोर्टल में कई नए विकल्प जोड़े गए हैं। यदि किसी व्यक्ति की फैमिली आईडी में आय से संबंधित गलती है, नाम में त्रुटि है या पेंशन से जुड़े दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी है, तो वह व्यक्ति अब स्वयं ऑनलाइन सुधार कर सकता है। इसके अलावा बैंक खाता, व्यवसाय या पेशा, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि से जुड़ी गलतियां भी घर बैठे ठीक की जा सकेंगी।
पहले बिजली मीटर, अलग PPP बनवाने, वाहन विवरण, मकान या प्लॉट, बुढ़ापा पेंशन जैसी जानकारियों में सुधार के लिए CSC जाना जरूरी होता था, लेकिन अब “मेरा परिवार हरियाणा” पोर्टल के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन संभव हो गया है। पोर्टल पर Citizen ID का विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जहां नागरिक अपनी समस्या के अनुसार विवरण भरकर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
डॉ. सतीश खोला ने बताया कि पोर्टल पर दर्ज किए गए विवरण का PPP सिस्टम के जरिए स्वतः सत्यापन होगा। यदि ऑटोमैटिक डाटा मिलान हो जाता है तो गलती अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर डाटा का मिलान नहीं होता है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वह अपने जिले में गांव, ब्लॉक या वार्ड स्तर पर संबंधित क्रिड विभाग के पास भौतिक सत्यापन के लिए आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि फैमिली आईडी को पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है। जैसे ही कोई व्यक्ति निर्धारित पात्रता में आता है, उसे स्वतः ही योजना का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, हालांकि सरकार द्वारा तय नियम और शर्तों का पालन अनिवार्य रहेगा।
उम्र से संबंधित गलती को ठीक कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या 5 साल पुराना मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा। नाम में गलती होने की स्थिति में पहले आधार कार्ड में सुधार कराना जरूरी होगा, जिसके बाद PPP पोर्टल पर नाम अपडेट किया जा सकेगा। पेंशन कटने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को यह बताना होगा कि खाता बैंक में था या पोस्ट ऑफिस में और पेंशन बंद होने का कारण क्या रहा, जैसे KYC न होना आदि।
इस नए अपडेट के बाद हरियाणा में फैमिली आईडी से जुड़ी शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है और आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सकेगा।
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