हरियाणा के हजारों परिवहन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हरियाणा रोडवेज में कार्यरत 347 अनुबंधित चालकों को अब स्थायी नौकरी दी जाएगी। राज्य परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी महाप्रबंधकों को आधिकारिक पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। इस फैसले से संबंधित चालकों को पुरानी पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
परिवहन विभाग के निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इन 347 चालकों को उनकी नियुक्ति तिथि से ही नियमित कर्मचारी माना जाएगा। इससे इन कर्मचारियों की सेवा अवधि भी पूरी तरह मान्य होगी और उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार सभी लाभ दिए जाएंगे। इस फैसले को अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये चालक स्थायी नौकरी और पेंशन लाभ की मांग कर रहे थे।
विभाग द्वारा जारी नए आदेशों में पहले 14 जनवरी को जारी आदेशों को वापस लेते हुए संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता, कार अनुभाग और राजकीय केंद्रीय कर्मशाला को भी पत्र भेजकर नई व्यवस्था से अवगत कराया गया है। साथ ही इन चालकों के लिए सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ खाते खोलने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उन्हें भविष्य में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
सरकार के आदेशों के अनुसार, संबंधित चालकों को एसीपी (Assured Career Progression) का लाभ भी मिलेगा, जिससे उनकी वेतन वृद्धि और पदोन्नति की प्रक्रिया नियमित कर्मचारियों की तरह होगी। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक काल्पनिक (नोशनल) आधार पर लागू किए जाएंगे, जबकि 1 सितंबर 2024 से इन्हें वास्तविक रूप से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि चालकों की सेवा गणना पिछली तिथि से होगी और उन्हें इसका पूरा लाभ मिलेगा।
इस निर्णय से हरियाणा रोडवेज के अनुबंधित चालकों में खुशी का माहौल है। स्थायी नौकरी मिलने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे परिवहन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।

