
Haryana News: हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ट्रैक्टर पर दी जाने वाली अनुदान राशि जारी करने से पहले परमिट से संबंधित दस्तावेज जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 8 मार्च कर दी है। यह निर्णय महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी पत्र के माध्यम से लिया गया है, ताकि पात्र किसान समय पर औपचारिकताएं पूरी कर सकें।
पंचकुला स्थित महानिदेशालय कार्यालय की तरफ से सभी उपायुक्तों, उप कृषि निदेशकों और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। योजना के तहत अनुसूचित जाति के 660 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए ड्राॅ पहले ही निकाले जा चुके हैं।
योजना के अनुसार किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक अनुदान या कुल खरीद राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कृषि यंत्रीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके।
अनुदान प्रक्रिया के तहत उप कृषि निदेशक के माध्यम से परमिट दस्तावेजों की जांच और मंजूरी 6 मार्च तक दी जाएगी। 10 मार्च तक खरीदे गए ट्रैक्टर का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा और 11 मार्च तक बिल की मंजूरी लेना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद 16 मार्च को भौतिक सत्यापन किया जाएगा। 18 मार्च को सत्यापन पूरा होने के बाद पोर्टल के माध्यम से मंजूरी देकर अनुदान राशि किसानों के खातों में भेज दी जाएगी।

