Close Menu
    What's Hot

    सुल्तानपुर लोधी में चलती बस में हंगामा, ASI ने निकाली…

    May 11, 2026

    शपथ समारोह में विजय की मां से लिपट गईं तृषा कृष्णन, इंटरनेट पर छाया वीडियो

    May 11, 2026

    हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

    May 11, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Contact Us
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    • होम
    • बड़ी ख़बर

      बंगाल में सत्ता संभालते ही सुवेंदु अधिकारी का मास्टरस्ट्रोक, आयुष्मान भारत समेत कई बड़े ऐलान

      May 11, 2026

      गुजरात के छह पर्यटकों की हिमाचल में मौत

      May 11, 2026

      सोमनाथ मंदिर में आज स्थापित होगा विशेष कलश

      May 11, 2026

      आज से बदलेगा उत्तर पश्चिमी भारत का मौसम

      May 11, 2026

      बेंगलुरु में PM मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक! कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर मिले जिलेटिन स्टिक

      May 10, 2026
    • दुनिया
    • भारत
    • राजनीति
    • राज्य
    • खेल
    • टेक
    • मनोरंजन
    Monday, May 11
    SUBSCRIBE
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    Home»हरियाणा»हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
    हरियाणा

    हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाMay 11, 2026No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Pinterest Email Copy Link


    Haryana News: हरियाणा में 70% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने की राहत देने वाले पुराने नियम पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 3 फरवरी 2026 से लागू संशोधित नियमों के बाद कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष से आगे सेवा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता।

    जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संशोधित नियम मौजूदा कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और पहले दिए गए सेवा विस्तार के आधार पर अब 60 वर्ष तक नौकरी जारी रखने का अधिकार नहीं बनता।

    क्या था मामला

    श्याम लाल शर्मा व अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि वे गंभीर दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं और हरियाणा सिविल सेवा (जनरल) नियम, 2016 के तहत उन्हें पहले ही 60 वर्ष तक सेवा विस्तार दिया जा चुका था। उनका कहना था कि सरकार द्वारा 3 फरवरी 2026 को किए गए संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।

    याचिकाकर्ताओं की दलील

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक बार सेवा विस्तार का अधिकार मिल जाने के बाद वह “क्रिस्टलाइज” हो जाता है, जिसे बाद में नियम बदलकर छीना नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि संशोधित अधिसूचना में कहीं भी इसे पूर्व प्रभाव से लागू करने की बात नहीं कही गई है।

    साथ ही उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया कि सरकार ने केवल दिव्यांग कर्मचारियों को ही इस लाभ से बाहर किया, जबकि ग्रुप-डी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को अब भी 60 वर्ष तक सेवा का लाभ मिल रहा है, जो समानता के अधिकार के खिलाफ है।


    kal ka mausam 21

    सरकार का पक्ष

    हरियाणा सरकार और संबंधित विभागों ने अदालत में कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही “रजनीश कुमार बनाम हरियाणा सरकार” मामले में डिवीजन बेंच फैसला दे चुकी है। उस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि 3 फरवरी 2026 के बाद कोई भी कर्मचारी 60 वर्ष तक सेवा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता।

    सरकार ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति आयु सेवा शर्तों का हिस्सा है और राज्य को इसे बदलने का पूरा अधिकार है।

    कोर्ट का फैसला

    हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि न्यायिक अनुशासन के तहत डिवीजन बेंच के पहले के फैसले का पालन जरूरी है। इसी आधार पर अदालत ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि संशोधित नियम लागू रहेंगे और दिव्यांग कर्मचारी भी 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा जारी नहीं रख सकेंगे।

    google-site-verification: google37146f9c8221134d.html

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleस्कूली शिक्षा में पंजाब ने केरल को पछाड़ा, नीति आयोग की रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना: हरजोत सिंह बैंस
    Next Article शपथ समारोह में विजय की मां से लिपट गईं तृषा कृष्णन, इंटरनेट पर छाया वीडियो
    प्रमोद रिसालिया
    • Website

    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

    मिलती जुलती ख़बरें

    हरियाणा में 21 HPS अधिकारी जल्द बनेंगे IPS, DPC बैठक में इन नामों पर लगी मुहर

    May 11, 2026

    हरियाणा के नारायणगढ़ में बनेगी बड़ी IMT, किसानों को मिलेगा 1.55 करोड़ रुपये प्रति एकड़ का रेट

    May 11, 2026

    हरियाणा के इस जिले में बनेगी बड़ी IMT, किसानों को मिलेगा 1.55 करोड़ रुपये प्रति एकड़ का रेट

    May 11, 2026

    हरियाणा में बिल्डरों पर सख्ती, घोषणा विलेख में देरी पर लगेगा 50 लाख तक जुर्माना

    May 11, 2026

    हरियाणा में इस दिन जारी होगा 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट, तैयारियां हुई पूरी

    May 10, 2026

    हरियाणा में मानसून से पहले सख्त हुई सरकार, 15 जून तक पूरे होंगे सभी बाढ़ नियंत्रण कार्य

    May 10, 2026
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    ताज़ा खबर

    सुल्तानपुर लोधी में चलती बस में हंगामा, ASI ने निकाली…

    By श्वेता चौहानMay 11, 2026

    Punjab News: कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में दादविंडी गांव के पास चलती हुई एक प्राइवेट…

    शपथ समारोह में विजय की मां से लिपट गईं तृषा कृष्णन, इंटरनेट पर छाया वीडियो

    May 11, 2026

    हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

    May 11, 2026
    चर्चित ख़बरें

    देशवासियों को आज एक और झटका, रसोई गैस हुई महँगी

    दिल्ली की दिनभर की 10 बड़ी ख़बरें, रोज़ पढ़ें और अपडेट रहें

    मेहनत कर बन्दे, तू मेहनत से क्या कुछ नहीं पायेगा

    Subscribe to News

    Get the latest sports news from NewsSite about world, sports and politics.

    Advertisement

    TBK Media Private Limted

    Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram
    • Editorial Team
    • Corrections Policy
    • Ethics Policy
    • Fact-Checking Policy
    • List ItemOwnership & Funding Information
    • Disclaimer
    • Sitemap
    © 2026 TBK Media Private Limited. Designed by Parmod Risalia.
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.