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    हरियाणा में लागू होने जा रहे है 3 नए अपराधिक कानून, जानिए नए कानूनों के लागू होने से क्या बदलेगा?

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाDecember 16, 2024No Comments3 Mins Read
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    DGP

    Haryana News: हरियाणा में फरवरी 2025 तक तीन नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, हरियाणा सरकार इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है। हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी और अमित शाह के बीच हुई बैठक में इन कानूनों को लागू करने के लिए मार्च 2025 तक का समय दिया गया था।

    हालांकि, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने इन कानूनों को फरवरी 2025 तक लागू करने की योजना बनाई है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डीजीपी ने रविवार को अधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में अपराध नियंत्रण, नशामुक्ति, और नए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में प्रदेश के पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े।

    तीन नए कानूनों को लेकर डीजीपी के निर्देश

    गांवों में दौरा करेंगे डीएसपी और एसएचओ

    डीजीपी ने निर्देश दिए कि जिले के डीएसपी और एसएचओ गांवों का दौरा करें और चौपाल में लोगों से संवाद स्थापित करें। इससे न केवल स्थानीय समस्याओं की पहचान होगी, बल्कि क्षेत्र को नशामुक्त करने में भी मदद मिलेगी।

    28 फरवरी तक पूरी तरह से लागू होंगे कानून

    डीजीपी ने अधिकारियों को बताया कि इन कानूनों को 28 फरवरी 2025 तक पूरी तरह लागू करना है। इसके लिए ई-साक्ष्य ऐप का उपयोग एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा, जिससे नए कानूनों के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
    उन्होंने बैठक में केस डायरी मॉड्यूल, चांस रिकवरी और प्लेंड रिकवरी की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधानों पर चर्चा की और अधिकारियों को इन पर प्रशिक्षण देने के महत्व पर जोर दिया।

    अपराध को रोकने के लिए पहले से तैयारी

    डीजीपी ने अपराध नियंत्रण के लिए प्रबंधन प्रणाली को और सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपराध घटित होने से पहले ही ऐसी परिस्थितियों का विश्लेषण और प्रबंधन करना आवश्यक है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।Haryana CM


    नए कानूनों के लागू होने से क्या बदलेगा?

    नए कानूनों के तहत न्याय प्रणाली अधिक सुदृढ़ होगी और जनता को त्वरित न्याय मिलेगा। डीजीपी ने आश्वस्त किया कि हरियाणा पुलिस के पास इन कानूनों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। भविष्य में जरूरत के हिसाब से और अधिक संसाधन भी मुहैया कराए जाएंगे।


    दिल्ली में हुई थी केंद्रीय बैठक

    10 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम—के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी।

    इस दौरान पुलिस, जेल, अभियोजन, कोर्ट और फॉरेंसिक विभागों में इन कानूनों को लागू करने की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।


    हरियाणा बनेगा मॉडल राज्य

    डीजीपी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने हरियाणा को नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य दिया है। इन कानूनों को लागू करने के बाद हरियाणा अपराध नियंत्रण, नशामुक्ति और न्याय प्रणाली के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करेगा।

    source https://www.nayaharyana.com/2024/12/3-new-law-impliment-as-soon-as-end-of-fabuary-2025.html

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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