Punjab news: हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के मद्देनजर, पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने राज्य भर के सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने ‘निर्मल सिंह धनोआ और अन्य बनाम पंजाब राज्य’ (सिविल रिट याचिका संख्या 7291/2026) मामले और इससे जुड़े अन्य मामलों (जिसमें लेटर्स पेटेंट अपील – LPA भी शामिल है) में कोर्ट के आदेशों को लागू करने से पड़ने वाले वित्तीय बोझ का पूरा विवरण तुरंत मांगा है।
वित्त विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट के आदेशों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए, कुल वित्तीय खर्च का अनुमान लगाना और आवश्यक बजट की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
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इस संबंध में, सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्तीय आयुक्तों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभागों, बोर्डों और निगमों से जुड़े मामलों के वित्तीय प्रभावों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और उसे वित्त विभाग को सौंपें। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है, ताकि इस मामले में आगे की कार्रवाई में तेजी लाई जा सके।
