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    ‘सच कुचलना राजहठ है’ राजद्रोह क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाMay 11, 2022No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की.

    इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इस पर फिर से समीक्षा ना हो. कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह की धारा 124-A में कोई नया केस नहीं दर्ज हो.

    इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर रोक लगा दी है. राजद्रोह में बंद लोग जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा है कि नई FIR होती है तो वह कोर्ट जा सकते हैं. इसका निपटारा जल्द से जल्द कोर्ट करें. चीफ जस्टीस ने कहा है कि केंद्र सरकार कानून पर पुनर्विचार करेगी. 

    सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो. कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह की धारा 124-A में कोई नया केस नहीं दर्ज हो.

    राहुल गांधी ने क्या कहा?

    कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं. राजद्रोह क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी राय रखी है. राहुल गांधी ने लिखा है– सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं. सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं. सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहठ है. डरो मत!

    सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं।
    सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं।

    सच सुनना राजधर्म है,
    सच कुचलना राजहठ है।

    डरो मत! pic.twitter.com/AvbWVxKh6p

    — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2022


    बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह क़ानून के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र इस पर फिर से विचार करे. सुप्रीम कोर्ट ने इस क़ानून की समीक्षा होने तक इसके तहत कोई भी मामला दर्ज न करने का आदेश दिया. पहले मोदी सरकार ने अदालत में इस क़ानून की ज़रूरत का हवाला दिया था. लेकिन बाद में अपने हलफ़नामे में केंद्र ने इस पर फिर से विचार करने की बात कही थी.

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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