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    अदालत ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर लगाई रोक

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारApril 15, 2026No Comments3 Mins Read
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    Supreme Court
    Supreme Court: अदालत ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर लगाई रोक

    • असम कोर्ट में बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं खेड़ा

    Supreme Court, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के उस हालिया आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कांग्रेस नेता को असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मानहानि, जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश के कथित मामले में ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत दी गई थी। असम पुलिस ने खेड़ा के हालिया दावों के बाद यह केस दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील

    जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर पीठ को बताया गया कि खेड़ा ने अपनी पत्नी का आधार कार्ड यह दिखाने के लिए पेश किया था कि वह तेलंगाना में रहती हैं, ताकि उस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का लाभ उठाया जा सके। असम पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। उन्होंने रिकॉर्ड में पेज 98 पर आधार कार्ड लगाया है, जिसमें उनकी पत्नी दिल्ली में रह रही हैं।

    एसजी तुषार मेहता के आरोप 

    एसजी तुषार मेहता ने दोनों कार्ड पेश किए हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी पत्नी भी दिल्ली में ही रहती हैं। वह कभी-कभी यात्रा करते रहते हैं। क्या यही कानून है? कोई व्यक्ति 10 अलग-अलग राज्यों में 10 संपत्तियां खरीद सकता है या किराए पर ले सकता है। इसे ‘फोरम चुनना’ माना जाएगा। यह कानून का दुरुपयोग है।

    एसजी की दलीलों को रिकॉर्ड करते हुए, कोर्ट ने कहा, वकील साहब ने दलील दी है कि प्रतिवादी ने तेलंगाना में बेल की अर्जी में की गई गुजारिश के मुताबिक, हाई कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अर्जी दी, जबकि जुर्म गुवाहाटी में हुआ था। इसमें आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। आधार कार्ड के अगले पन्ने पर प्रतिवादी नंबर 1 का नाम है, लेकिन पिछले पन्ने पर उसकी पत्नी का पता लिखा है। इस तरह, एक जाली दस्तावेज़ पेश करके, प्रतिवादी ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का गलत फ़ायदा उठाया।

    3 हफ़्तों के भीतर देना होगा नोटिस का जवाब 

    कोर्ट ने आखिरकार यह आदेश दिया कि विवादित आदेश पर रोक लगाई जाती है। अगर याचिकाकर्ता असम के अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट में अग्रिम ज़मानत के लिए अर्जी देता है तो इस कोर्ट द्वारा पारित आदेश का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। नोटिस का जवाब 3 हफ़्तों के भीतर देना होगा।

    7 अप्रैल को खेड़ा के दिल्ली स्थित घर गई थी असम पुलिस

    मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, असम पुलिस 7 अप्रैल को खेड़ा के दिल्ली स्थित घर गई थी, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थे। बाद में, खेड़ा ने ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस के. सुजाना ने 10 अप्रैल को खेड़ा को एक हफ़्ते के लिए राहत दी, जिसके भीतर वह संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट में रेगुलर अग्रिम ज़मानत की अर्जी दे सकते हैं। इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

    यह भी पढ़ें: Supreme Court: महिला अधिकारी सेना में स्थायी कमीशन की हकदार, पेंशन भी मिलेगी

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