चंडीगढ़. हरियाणा में नायब सैनी कैबिनेट की मीटिंग आज चंड़ीगढ़ में आयोजित हुई. इसमें सीएम नायब सैनी ने फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की पैराएथलीट शर्मिला ने महिला शॉटपुट में गोल्ड मैडल जीतने पर बधाई दी और बताया कि गुरू रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर मनाया जाएगा.
सीएम ने बताया कि 29 जुलाई से 20 फरवरी, 2027 तक गुरू रविदास महाराज समरस्ता संकल्प अभियान चलेगा. 29 जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी में आयोजित विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेगा. इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मौजूद रहेंगे. उनके जन्म स्थान वाराणसी से पवित्र मिटटी को लाकर हरियाणा के हर गांव, बस्ती और घर—घर तक पहुंचाया जाएगा.
हरियाणा में 30 लाख तक के ईवी वाहन के रजिस्ट्रेशन में महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं लगेगी. इससे ऊपर भी 30 लाख से अधिक के वाहन पर 50% रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जाएगी.
- मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की.
- यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए 60 वर्गमीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर होगा लागू
- मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल लाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में अवसर बढ़ाना और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रोस एनरोलमेंट रेश्यो को सुनिश्चित करना है,
- मंत्रिमंडल ने इंडियन रिज़र्व बटालियन, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी.
- राज्य सरकार ने पहले से ही ग्रुप-‘B’ पदों पर 1 प्रतिशत, ग्रुप-‘C’ पदों पर 5 प्रतिशत, पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल के पदों पर 20 प्रतिशत और फ़ॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर व माइनिंग गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है.
- हरियाणा सरकार ने मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारियों/निकटतम परिजनों को मुआवज़ा देने का प्रावधान किया गया है. पुलिस हिरासत, यातना या पिटाई, आत्महत्या, या ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के मामले में परिजन को 7.5 लाख रुपये का मुआवज़ा प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी से मृत्यु, हिरासत से भागने के दौरान हुई मृत्यु तथा प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मुआवजा नहीं मिलेगा.
- मंत्रिमंडल ने आबादी देह क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने और उनके निपटारे के नियमों को मंजूरी दी. दशकों से ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों के कब्जाधारकों को कानूनी मालिकाना हक मिलेगा
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा राजस्व पटवारी, समूह-सी सेवा नियम, 2011 में संशोधनों को मंज़ूरी दी. संशोधित नियम 1 जनवरी, 2025 से लागू माने जाएंगे, जिसके अंतर्गत नए नियुक्त पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष किया है. पटवार स्कूल में छह महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और उसके बाद छह महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा. प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा मिलने के बजाय, अब उन्हें नियमित वेतन दिया जाएगा,
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप महिलाओं के नाम पर नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत के 1 प्रतिशत के बराबर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी, यह कर छूट वर्तमान में लागू मोटर वाहन कर के अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी.
- राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने का निर्णय. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 30 लाख रुपये तक मूल्य वाले दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी.
- अभी तक इलेक्ट्रिक/बैटरी चालित और सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जाती थी. सीएनजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की मौजूदा छूट पहले की तरह जारी रहेगी.
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की दी मंज़ूरी. आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा. आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी. आयोग सरकारी योजनाओं की निगरानी, शिकायतों की जांच, अनुसंधान तथा सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए करेगा सिफारिशें.
मंत्रिमंडल ने शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति में राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है नीति के अनुसार, हरियाणा के शहीद सशस्त्र बल एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा छूट देने का निर्णय माता-पिता की शहादत के समय नाबालिग बच्चों के तीन मामलों में समय सीमा बढ़ाई. इनमे करनाल निवासी स्वर्गीय एसडब्ल्यूआर सुल्तान सिंह के पुत्र हर्ष, भिवानी निवासी स्वर्गीय सीटी/बीयूजी प्रदीप कुमार की पुत्री खुशबू व भिवानी निवासी स्वर्गीय सीटी/बीयूजी संदीप कुमार के पुत्र योगेश शामिल.
मंत्रिमंडल ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में स्थित भवनों एवं भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई, सरल और पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी दी. अब पूंजीगत मूल्य का निर्धारण प्लॉट एरिया या कारपेट एरिया, लागू कलेक्टर रेट तथा फ्लोर फैक्टर के आधार पर किया जाएगा.
- संपत्ति कर निर्धारण के लिए शहरों को चार श्रेणियों, नगर निगमों के लिए A1 एवं A2, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के लिए B और C में विभाजित किया गया.
- नई नीति के तहत धार्मिक स्थल, पट्टे या किराए पर न दी गई नगरपालिका संपत्तियां, अनाथालय, वृद्धाश्रम, श्मशान एवं कब्रिस्तान, धर्मशालाएं, सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी अस्पताल, कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियां तथा अन्य निर्धारित श्रेणियां शामिल.
- नए नियमों के अनुसार अब नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित मौजूदा गांवों के लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों को संपत्ति कर में 75 प्रतिशत रिबेट मिलेगा प्रत्येक संपत्ति पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक संयुक्त रिबेट का लाभ दिया जाएगा.महिलाओं के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 25 प्रतिशत रिबेट. दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 10 प्रतिशत रिबेट. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों/संपत्ति समूहों को 10 प्रतिशत रिबेट
- नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायशी प्लॉटेड आवास के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी दी गई. इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल 5 एकड़ है और अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है. स्थल को कम से कम 33 फीट चौड़े मौजूदा रेवेन्यू रास्ता / सार्वजनिक सड़क से पहुंच उपलब्ध होनी चाहिए.
- प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर और अधिकतम क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर होना चाहिए.इसके अलावा, कुल रिहायशी प्लॉट में से, डेवलपर्स को कम से कम 50 प्रतिशत ऐसे रिहायशी प्लॉट उपलब्ध कराने होंगे, जिनका अधिकतम क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर हो. आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉटों के अंतर्गत योजना क्षेत्र का अधिकतम अनुमत क्षेत्र 65 प्रतिशत होगा.
- योजना क्षेत्र का अधिकतम 5 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग के लिए होगा, कॉलोनी में आंतरिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 10 मीटर होगी. मौजूदा दरों के अनुसार, लो पोंटेशियल ज़ोन में लागू EDC के 25 प्रतिशत के बराबर विकास शुल्क जमा किए जाएंगे.
- मंत्रिमंडल ने ‘प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026’ को मंजूरी प्रदान की. अगले पाँच वर्षों में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में 55,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करने, 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करने तथा हरियाणा के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य.
- नई नीति में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस एवं रक्षा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधि एवं मेडिकल उपकरण, वस्त्र उद्योग, फुटवियर, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल. सरकार स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड करेगी स्थापित.
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