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    Home»हरियाणा»हरियाणा के इस जिले में महिला सरपंच बर्खास्त, पंचायत की 52 एकड़ जमीन के गलत इस्तेमाल पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक
    हरियाणा

    हरियाणा के इस जिले में महिला सरपंच बर्खास्त, पंचायत की 52 एकड़ जमीन के गलत इस्तेमाल पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाFebruary 4, 2026No Comments3 Mins Read
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    हरियाणा के कैथल जिले में सीवन ब्लॉक के गांव आंधली की महिला सरपंच परमजीत कौर के खिलाफ पंचायती राज विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही आगामी छह वर्षों तक उनके किसी भी पंचायत या अन्य चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। सरपंच पर ग्राम पंचायत की करीब 52 एकड़ भूमि के गलत इस्तेमाल और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप साबित होने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

    मामले की जांच में सामने आया कि सरपंच ने पंचायत भूमि को विधिवत लीज पर दिए बिना ही पट्टेदारों को खेती करने की अनुमति दे दी। आरोप है कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन का ओटीपी साझा कर पट्टेदारों को भूमि पर फसल उगाने की इजाजत दी, जिससे पंचायत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। नियमों के अनुसार पंचायती भूमि को लीज पर दिए बिना उसका उपयोग अवैध माना जाता है।

    जानकारी के अनुसार यह मामला मई और जून 2024 का है, जब गांव आंधली के अवतार सिंह ने तत्कालीन उपायुक्त को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि सरपंच ने पट्टेदारों को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंचायत भूमि का पंजीकरण करवा दिया, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और अपनी फसल को मंडी में बेच सकें। जबकि संबंधित भूमि को पंचायत की ओर से किसी भी प्रकार की लीज पर नहीं दिया गया था।

    जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सरपंच परमजीत कौर ने पूरे मामले की जांच के दौरान न तो सहयोग किया और न ही समय पर अपना बयान दर्ज कराया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई कि सरपंच ने ओटीपी साझा कर अवैध रूप से पंचायती भूमि पर फसल का पंजीकरण करवाया। इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और बाद में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए।


    हरियाणा सरकार

    सभी तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर पंचायती राज विभाग ने कार्रवाई करते हुए सरपंच को पद से बर्खास्त कर दिया। इस संबंध में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रितु लाठर ने बताया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की गई और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बर्खास्तगी के साथ ही सरपंच अब आगामी छह वर्षों तक किसी भी चुनाव के लिए अयोग्य रहेंगी।

    इस कार्रवाई के बाद जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में भी प्रशासनिक सख्ती का संदेश गया है। माना जा रहा है कि पंचायती भूमि के दुरुपयोग और सरकारी योजनाओं के गलत इस्तेमाल पर आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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