चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हजारों अंशकालिक (Part-time) और दैनिक वेतनभोगी (Daily-wage) कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। यह संशोधित वेतन 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा।
तीन श्रेणियों में बांटे गए जिले, तय हुई नई वेतन दरें
सरकार ने राज्य के सभी 22 जिलों को सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक अंतर के आधार पर पहले की दो श्रेणियों के बजाय अब तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन अलग-अलग स्तरों पर मासिक, दैनिक और प्रति घंटा वेतन दरें निर्धारित की गई हैं। यह निर्णय विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों के बाद लिया गया है, ताकि इन कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के दौर में उचित पारिश्रमिक मिल सके।
संशोधित वेतनमान की विस्तृत जानकारी
| श्रेणी | स्तर (Level) | मासिक वेतन | दैनिक वेतन | प्रति घंटा वेतन |
|---|---|---|---|---|
| श्रेणी-1 | लेवल-1 | ₹19,900 | ₹765 | ₹96 |
| लेवल-2 | ₹23,400 | ₹900 | ₹113 | |
| लेवल-3 | ₹24,100 | ₹927 | ₹116 | |
| श्रेणी-2 | लेवल-1 | ₹17,550 | ₹675 | ₹84 |
| लेवल-2 | ₹21,000 | ₹808 | ₹101 | |
| लेवल-3 | ₹21,700 | ₹835 | ₹104 | |
| श्रेणी-3 | लेवल-1 | ₹16,250 | ₹625 | ₹78 |
| लेवल-2 | ₹19,800 | ₹762 | ₹95 | |
| लेवल-3 | ₹20,450 | ₹787 | ₹98 |
स्रोत: हरियाणा सरकार अधिसूचना
यह वेतन वृद्धि उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत लेकर आई है जो राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। सरकार के इस कदम से इन कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है।
