
कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के दखल को गलत ठहराया
Mamata Banerjee Vs Supreme Court, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: आई-पीएसी रेड मामले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बीच सीएम ममता बनर्जी के दखल को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा, जांच में ममता का दखल लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोर्ट ने कहा, अगर किसी भी राज्य का सीएम ऐसा करता है तो यह लोकतंत्र को खतरे में डालने जैया है। जस्टिस कुमार ने कहा- यह राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं है।
ईडी को जांच करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं
वहीं ममता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। उन्होंने कहा- ईडी को जांच करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह सिर्फ उनका काम है, अधिकार नहीं। ईडी का अधिकारी जब काम कर रहा है, तो वह सिर्फ सरकारी कर्मचारी है। वह अपने विभाग से अलग किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
ईडी ताकतवर एजेंसी, खुद को जनता का रक्षक बताकर कोर्ट में नहीं आ सकती
ईडी ने कहा कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकारी सिर्फ ड्यूटी निभा रहा है, मौलिक अधिकार का सवाल ही नहीं उठता। ईडी खुद एक ताकतवर एजेंसी है वह खुद को जनता का रक्षक बताकर कोर्ट में नहीं आ सकती।
संविधान बनाते समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक मुख्यमंत्री किसी जांच एजेंसी के दफ्तर में पहुंच जाएगा
यह असल में किसी एक व्यक्ति का काम है। इसे पूरे सिस्टम या लोकतंत्र का विवाद बताना सही नहीं। संविधान बनाते समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक मुख्यमंत्री किसी जांच एजेंसी के दफ्तर में पहुंच जाएगा। सिर्फ कानूनी सिद्धांत से काम नहीं चलेगा। हमें जमीन की हकीकत भी देखनी होगी। संविधान की व्याख्या समय के साथ बदलती रहती है। हर नए हालात में कोर्ट को नए सिरे से सोचना पड़ता है।
8 जनवरी को ईडी की टीम ने की थी रेड
दरअसल इसी साल 8 जनवरी को ईडी की टीम ने आई-पीएसी हेड प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटजी तैयार करते हैं। छापेमारी के बीच ममता प्रतीक के घर पहुंच गई थीं और कुछ दस्तावेज लेकर चली गई। ईडी ने ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।
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