खान सर पर हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज
KGS Coaching Firing Case, (द भारत ख़बर), पटना: ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया, खान सर के सरेंडर करने का कोई चांस नहीं है। उन्हें बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। मेरे क्लाइंट की वजह से फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस ने एफआईआर में कुछ भी लिख रखा है।
खान सर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि गोली चलाओ में देख लूंगा। जमानत याचिका दायर कर रहे हैं। शनिवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का वक्त खत्म हो गया था। हम लोग सोमवार को इसे दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पटना पुलिस की 5 गाड़ियां रातभर अलग-अलग वक्त पर खान सर की कोचिंग में पहुंची, लेकिन 24 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। स्टूडेंट्स भी रातभर कोचिंग के बाहर बैठे रहे।
गार्ड्स प्रदीप और तारकेश्वर की जमानत याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई
खान सर के गार्ड्स प्रदीप और तारकेश्वर की जमानत के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी।
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