
एफएसएसएआई ने हेरिटेज फूड्स से सात दिनों के भीतर मांगा जवाब
FSSAI, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फ्रेश पनीर के भ्रामक दावों के कारण हेरिटेज फूड्स लिमिटेड जैसी कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। नियामक ने स्पष्ट किया है कि पैकेट पर फ्रेश या हेल्दी लिखना नियमों के तहत तय शर्तों को पूरा नहीं करता है और यह ग्राहकों को गुमराह कर सकता है।
नियामक ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। नियामक ने कहा, ताजा पनीर का दावा अनुसूची वी के तहत ताजा शब्द के उपयोग के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है। एफएसएसएआई ने कहा कि इसलिए, ताजा शब्द का प्रयोग उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है और इसे भ्रामक माना जाता है।
तय नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश
एफएसएसएआई ने कहा कि हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के खिलाफ शिकायत यह है कि उन्होंने ताजा पनीर जैसे भ्रामक दावे का इस्तेमाल किया है, जो अनुसूची 5 के तहत ताजा शब्द के उपयोग के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है। एफएसएसएआई ने कहा कि लेबलिंग नियमों का उल्लंघन पाया गया है और सभी फूड बिजनेस आॅपरेटर्स को तय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
अन्य ब्रांड्स को भी भेजे नोटिस
FSSAI की कार्रवाई सिर्फ Heritage तक सीमित नहीं है। नियामक ने ला कासा वीगन हेज़लनट चॉकलेट स्प्रेड को भी उसके वीगन, 100% ऑर्गेनिक और पूरी तरह से प्राकृतिक होने के दावे पर नोटिस जारी किया गया है।
इसके साथ ही FSSAI ने सिप्जर न्यूट्रास्यूटिकल्स जूस कैप्सूल को भी उसके भ्रामक दावों के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यह FSSAI द्वारा अनुमोदित अप्रूव है और जैविक सब्जियों से बना (made with organic vegetables) है।
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