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    Home»राजनीति»हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला सरकार की 2003 की नीतियों पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर, इन कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले
    राजनीति

    हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला सरकार की 2003 की नीतियों पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर, इन कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाJanuary 31, 2025Updated:April 24, 2025No Comments2 Mins Read
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    नया हरियाणा: हरियाणा में पूर्व की ओम प्रकाश चौटाला और हुड्डा सरकार के कार्यकाल में बनाई गई नीतियों के तहत ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले में इन कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा है कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा, लेकिन 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र कर्मचारियों को छह महीने के भीतर नियमित किया जाएगा।

    हाईकोर्ट के फैसले की मुख्य बातें:

    1. 1996 की नीति के तहत कोई भी कर्मचारी नियमित नहीं होगा।
    2. 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र कर्मचारियों को छह महीने के भीतर नियमित किया जाएगा।
    3. नियमित होने के पात्र कर्मचारियों को याचिका दाखिल करने की तारीख से लेकर नियमित होने तक का बकाया वेतन मिलेगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
    4. रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।
    5. 2014 में नियुक्त कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति का लाभ नहीं मिलेगा।
    6. 2014 की नीति की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही इन कर्मचारियों के दावों पर विचार होगा।

    2014 की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

    हाईकोर्ट ने 2014 की अधिसूचना को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उमा देवी फैसले के खिलाफ बताया। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर 2011 की नीति लागू की थी, लेकिन 2014 की अधिसूचना बिना किसी ठोस आधार के जारी कर दी गई।

    सरकार को दिए गए निर्देश

    हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह पात्र कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा कर जल्द से जल्द समाधान निकाले। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि योग्य कर्मचारियों को उनके अधिकार से वंचित न किया जाए।

    हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा के हजारों ठेका कर्मचारियों को राहत मिली है, जो लंबे समय से नियमित होने का इंतजार कर रहे थे।

    source https://www.nayaharyana.com/2025/01/high-courts-approval-on-chautala-governments-policies-read-full.html

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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