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    Supreme Court: अदालत संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारApril 30, 2026No Comments2 Mins Read
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    Supreme Court: अदालत संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
    Supreme Court: अदालत संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

    हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाए सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
    Supreme Court, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह टिप्पणी हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाएं खारिज करते हुए की। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कानून बनाना विधायिका का अधिकार है। अदालत केवल जरूरत की ओर ध्यान दिला सकती है।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि नीति बनाना और कानून तैयार करना विधायिका के दायरे में आता है। अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर दिया, जिनमें केंद्र सरकार को हेट स्पीच और अफवाह फैलाने से जुड़े कानूनों की समीक्षा कर नया कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    दिक्कत कानून की कमी नहीं, बल्कि उसके लागू होने के तरीके में है

    बेंच ने कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचा हेट स्पीच जैसे मामलों से निपटने के लिए सक्षम है। समस्या कानून की कमी नहीं, बल्कि उसके लागू होने में देरी या असमानता की है। कोर्ट के मुताबिक कई मामलों में कार्रवाई समय पर नहीं होती या एक जैसी नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि इस क्षेत्र में कोई कानूनी खालीपन है।

    कानून मौजूद हैं और उनमें ऐसे प्रावधान हैं, जो सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने या समुदायों के बीच तनाव फैलाने वाले व्यवहार से निपट सकते हैं। दिक्कत कानून की कमी नहीं, बल्कि उसके लागू होने के तरीके में है। कई मामलों में कार्रवाई में देरी होती है या कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल एक जैसा नहीं होता।

    यह भी पढ़ें : India Defence Exports: भारत ने रक्षा निर्यात में हासिल किया ऐतिहासिक मील का पत्थर : राजनाथ

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    अंकित कुमार

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